आरटीआई अनुपालन
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के तहत अनुपालन

उपधारा (i)
संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्या एवं कर्तव्य
  • एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की स्थापना वर्ष 1975 में विधयुत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन हुई ।
  • एनएचपीसी लिमिटेड “कंपनी अधिनियम, 1956” के समझौता ज्ञापन व संस्था के अंतर्नियम के अंतर्गत निगमित किया गया है।
  • कंपनी रूपए 15000 करोड़ ‘Authorised Share Capital’ के साथ शुरू हुई थी ।
  • कुल शेयरधारिता विवरण के लिए क्लिक करें
  • कंपनी के शेयर मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध है।
  • कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता
    एनएचपीसी ऑफिस कॉमप्लैक्स्,
    सेक्टर-33,फरीदाबाद 121003
    हरियाणा (भारत)

    पंजीकृत एवं स्थानांतरण एजेंट
    आर.सी.एम.सी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
    निगम मुख्यालय ,
    बी – 25/1, प्रथम तल ,
    ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फ़ेस–II ,
    नई दिल्ली – 110020.
    दूरभाष : 011-26387320, 26387321, 26387323 ,फ़ैक्स : 011-26387322
    ई-मेल : shares@rcmcdelhi.com

    सार्वजनिक ईशयू:
    कारवी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
    Unit: NHPC Limited,
    कार्वी सेलेनियम टॉवर बी ,
    प्लॉट 31-32, Gachibowli,
    Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
    हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना , भारत
    दूरभाष- 91(40) 44655000 ,फ़ैक्स- +91(40) 23431551
    ई-मेल : einward.ris@karvy.com
     
  • कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है । वर्तमान में इस समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (निगम प्रमुख ), कार्यपरक निदेशक- निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक (कार्मिक), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) व स्वतंत्र निदेशकगण है ।
  • संगठनात्मक संरचना के लिए क्लिक करे ।
  • परियोजना संबंधी विवरण के लिए क्लिक करे ।
कंपनी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ़ एनर्जी (हाइड्रो, सोलर, विंड इत्यादि), के उपयोग से बिजली पैदा करने एवं स्टेट ग्रिड्स / डिस्कॉम को इको-फ्रेंडली पावर की सप्लाई और ट्रेडिंग के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी को जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में अवधारणा से लेकर कमीशन तक सभी प्रकार की गतिविधियों में दक्षता प्राप्त हैं।
पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के नाते, कंपनी कार्यालय परिसर, बिजली स्टेशनों और परियोजनाओं में प्रकृति का पोषण करती है और सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ करती है। निगम नैतिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से अनुक्रियाशील है, समय-समय पर लागू दिशानिर्देशों, निर्धारित मानदंडों का पालन करता है, अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करता है, हितधारकों की चिंताओं को संबोधित करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गुणवत्ता और गरिमा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपधारा (ii)
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
कार्यों के निर्वहन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य समझौता ज्ञापन व संस्था के अंतर्नियम व नियमावली, शक्तियों के प्रत्यायोजन, संचालन प्रक्रियाओं, आचार संहिता और निगम के आचरण नियमों में परिभाषित किए गए हैं। (भूमिका और उत्तरदायित्व के लिए क्लिक करें।)

उपधारा (iii)
विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के मड्डयम माध्यम शामिल है ।
कार्यों के उचित निर्वहन के लिए DoP (शक्तियों का प्रत्यायोजन) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, निगम की अवश्यकता और हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर कार्यपरक निर्णय लिए जाते हैं। हालाँकि, कंपनी से संबंधित प्रमुख निर्णय बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं और इसे अनुपालन करने हेतु सभी को नीचे दिये गए के अनुसार सूचित किया जाता है :-
 
   
 








उप-धारा (iv)
कार्यों के निर्वहन के लिए कंपनी द्वारा स्थापित मानदंड
कंपनी के सुचारू संचालन के मानदंड, शक्तियों के प्रत्यायोजन(डीओपी), नियमावली, विभिन्न क़ानूनों के तहत प्रावधान, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश, केंद्रीय सतर्कता आयोग, स्टॉक एक्सचेंजों के लिस्टिंग समझौते और सेबी के नियमों और विनियमों में निहित हैं।

उप-धारा (v)
कंपनी द्वारा या इसके नियंत्रणाधीन धारित या इसके कार्मिकों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयुक्त में होने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियमावली नीचे दिए गए हैं:
  • कार्मिक नियमावली
  • वित्त और आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली
  • खरीद नियमावली
  • एकीकृत प्रबंधन प्रणाली नियमावली
  • निरीक्षण नियमावली
  • सतर्कता पुस्तिका
  • क्यूए नियमावली
  • अनुबंध नियमावली

उप-धारा (vi)
ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ।
कंपनी, विभिन्न निर्धारित नियमों व विनियमों के आवश्यकतानुसार वैधानिक दस्तावेज़ों, रजिस्टरों, पुस्तकों, लाइसेंसों, विभिन्न कार्यात्मक नियमावली-अनुबंध, मानव संसाधन, लेखा, आईटी, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी मैनुअल, सुरक्षा, सतर्कता आदि) अनुबंधों को कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए संधारण करती है ।
आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत छूट प्राप्त दस्तावेजों की सूची
 
उप-धारा (vii)
किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की सरंचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है,
एनएचपीसी वाणिज्यिक संगठन है और इसके द्वारा निर्मित नीतियों का संबंध इसके आंतरित प्रबंधन से होता हैं । इसलिए अपनी आंतरिक नीतियों का निर्माण करने से पूर्व आम जनता के सदस्यों से परामर्श करने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसकी सभी नीतियां लागू संविधियों, नियमों एवं विनियमों आदि के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए निर्मित की जाती है ।परंतु एनएचपीसी को विभिन्न संसदीय समितियों का सामना करना होता है । इसके अतिरिक्त एनएचपीसी में जनता से प्राप्त प्रश्नों का निराकरण करने के लिए वेबसाईट http://www.nhpcindia.com की सुविधा है ।

उप-धारा (viii)
ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों, जिनमे दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग भागरुप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;
एनएचपीसी के कारोबार का स्वरूप नीतिगत स्थापना का स्वरूप होने के कारण बोर्डो, समितियों और अन्य परिषदों की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं होती या इन बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुगम नहीं होते।
 
उप-धारा (ix)
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;
 
उप-धारा (x)
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो;
 
उप-धारा (xi)
सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट।
 
उप-धारा (xii)
सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
वास्तव में, एनएचपीसी के पास आम जनता के लिए कोई सब्सिडी स्कीम/कार्यक्रम नहीं है । एनएचपीसी के अधिकांश प्रचालन पावर स्टेशन दूरदराज के ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जो सामाजिक- आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जहां मूलभूत नागरिक सुविधाओं की कमी है । एनएचपीसी एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में अपने स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास की समस्या का निराकरण करता रहा है जो परियोजना की स्थापना के कारण प्रभावित हुआ है । एनएचपीसी अपने आसपास के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के, वंचित एवं जरूरतमंद तबकों के सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकता के प्रति भी सजग है ।

एनएचपीसी द्वारा "कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी” की नीति बनाई है जिसके तहत एनएचपीसी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं परिसरीय विकास के क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्य करने के लिए विभिन्न स्टेशनों को निधि का आबंटन करता है ।

उप-धारा (xiii)
कंपनी द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकार पत्रों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ ।
कंपनी ने कोई रियायत, परमिट या प्राधिकार पत्र नहीं दिया है ।

उप-धारा (xiv)
किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप मे सूचना के सबंध मे ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों ।
एनएचपीसी ने अपनी वेबसाइट nhpcindia.com बनाई है । इच्छुक व्यक्ति अपेक्षित सूचना के लिए इस वेबसाइट को देख सकते हैं ।

उप-धारा (xv)
सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।
सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।
आवेदन फीस
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.09.2005 की अधिसूचना सं. 34012/8 (एस)/2005-स्था. (बी) द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र के साथ लेखा अधिकारी के नाम में आहरित, उस स्थानीय कार्यालय में देय जहां आवेदन प्रस्तुत किया गया है, निर्धारित आवेदन फीस संलग्न होनी चाहिए । वर्तमान में आवेदन फीस जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होती है, इस प्रकार हैः-
आवेदन फीसः 10 रुपए
भुगतान की विधः समुचित रसीद के लिए नकद या डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय डाक आदेश (पोस्टल आर्डर)/ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा ।
गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए किसी फीस का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है, बशर्ते उनके दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों ।
अतिरिक्त फीस
यदि सूचना उपलब्घ कराने का निर्णय लिया जाता है तो सूचना मांगकर्ता को मांगी गई सूचना के लिए उसके द्वारा जमा कराए जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त फीस के बारे में, यदि हो तो, जानकारी दी जाएगी और अधिनियम के अनुसार मांगकर्ता द्वारा फीस जमा कराए जाने के बाद सूचना दी जाएगी ।

दिनांक 16.09.2005 की उपर्युक्त राजपत्रित अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार, अधिनियम की उपधारा 7 के अंतर्गत सूचना उपलब्घ कराने के लिए अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी । वर्तमान में लागू दरें जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है, इस प्रकार है-

 
क.प्रत्येक पृष्ठ के लिए (ए-4 या ए-3 साईज )2 रु. प्रति पृष्ठ
ख.बड़े साईज के पेपर में प्रति के लिएवास्तविक प्रभार या लागत मूल्य
ग.सेम्पलों या मॉडलों के लिएवास्तविक लागत या मूल्य
घ.रिकार्डों के निरीक्षण के लिएपहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं और उसके बाद प्रत्येक घंटे (या उसके भाग) के लिए 5 रु. की फीस
ड.डिस्क या फ्लॉपी में दी गई सूचना के लिए50 रु. प्रति डिस्क या फ्लॉपी
च.मुद्रित रूप में दी गई सूचना के लिएप्रकाशनों से उद्धरणों के लिए ऐसे प्रकाशनों के लिए निर्धारित मूल्य पर 2 रु. प्रति फोटो कॉपी

उपर्युक्त अतिरिक्त फीस के भुगतान का तरीका वही होगा जो आवेदन फीस के लिए है ।
अपील
यदि किसी मांग कर्ता को अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (3) के खंड (क) के उप खंड (।) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं होती है या वह जन सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, जैसी भी स्थिति हो, को वह ऐसे निर्णय की प्राप्ति की तारीख से उक्त अवधि के समाप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी शिकायत के निवारण के लिए अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है ।

वर्तमान में एनएचपीसी के पास आम जनता के लिए कोई पुस्तकालय सुविधा उपलब्घ नही है ।
 
उप-धारा (xvi)
केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ ।
 
उप-धारा (xvii)
ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनो को प्रत्येक वर्ष में अधतन करेगा।
मामूली दंड या प्रमुख दंड कार्यवाही के लिए लंबित संख्यामामूली दंड या प्रमुख दंड का र्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया
Major Penalty – 1
Minor Penalty - 0
Major Penalty – 1
Minor Penalty - 0



 
 
 
 
 
 
@आरटीआई