बिलिंग



एनएचपीसी ने एक मासिक बिलिंग प्रक्रिया अपनाई है । सीईआरसी द्वारा परियोजना विशेष के लिए जारी टैरिफ अधिसूचना की दरों, नियमों व शर्तों के अनुसार क्षेत्रीय भार पारेषण केन्‍द्रों (आरएलडीसी) के निर्धारित शैड्यूल पर आधारित आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्रीय विद्युत समितियों द्वारा जारी क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा के आधार पर निगम मुख्यालय में केंद्रीय तौर पर उपभेक्ता राज्यों को बिल जारी किए जाते हैं । अधिकांश लाभार्थी DISCOMs से भुगतान की वसूली सीधे एनएचपीसी के एकाउंट में आरटीजीएस के माध्यम से की जाती है एवं कुछ लाभार्थी DISCOMs से एनएचपीसी के पक्ष में लाभभोक्ताओं द्वारा खोले गए सुनिश्चित, निरंतर, अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से भुगतनों की वसूली की जाती है।
विद्युत मंत्रालय के विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामले) नियम, 2022 के अनुसार लाभार्थी DISCOMs द्वारा बिल की तारीख से 45 दिन में अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो 45 दिन के बाद विलंब भुगतान अधिभार की आधार दर से अधिभार वसूल किया जाता है । बिलों की प्रस्तुति के बाद 75 दिनों (यानी डिफ़ॉल्ट ट्रिगर तिथि) से अधिक बकाया राशि का परिसमापन नहीं होने की स्थिति में, लाभार्थी / डिस्कॉम को बिजली की आपूर्ति उपर्युक्त नियम के अनुसार विनियमित की जाती है। लाभार्थियों/डिस्कॉम को निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए बिजली (विलंब भुगतान अधिभार एवं संबंधित मामले) नियम, 2022 के सभी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

 
 
 
 
 
 
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