टैरिफ
केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कंपनी होने के नाते, एनएचपीसी के जल विद्युत पावर स्टेशनों का टैरिफ निर्धारण माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ विनियमों के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में, सीईआरसी (टैरिफ नियम व शर्तें) विनियम, 2019, वर्ष 2019-24 तक की अवधि के लिए लागू हैं। 2014-19 अवधि के अधिसूचित टैरिफ आदेश के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 22 पावर स्टेशनों का वार्षिक निर्धारित प्रभार (एएफसी) व समग्र टैरिफ का विवरण निम्नलिखित है। पवन ऊर्जा संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र के संबंध में, बिल एक निश्चित शुल्क पर किए जा रहे हैं।-
क्र.सं.पावर स्टेशन का नामएएफसी
(रूपये में) (करोड़)

समग्र टैरिफ
(₹/Kwh)
(2023-24)
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर
/ लद्दाख एवं उत्तराखंड के
 जल उपयोग शुल्क
सहित समग्र टैरिफ
(₹/Kwh)
1.बैरास्यूल163.382.652.65
2.सलाल417.411.552.64
3.टनकपुर194.684.955.35
4.चमेरा-I329.782.282.28
5.उड़ी-I 430.091.912.36
6.चमेरा-II 314.212.412.41
7.धौलीगंगा-।252.512.562.70
8.दुलहस्ती772.034.665.11
9.सेवा-II 202.384.414.60
10.लोकतक *151.553.893.89
11.रंगीत 118.504.034.03
12.तीस्ता-V 440.001.971.97
13.चमेरा-III 397.764.184.18
14.चुटक156.968.929.91
15.निम्मो बाजगो178.429.1210.61
16.उड़ी-II 426.404.415.27
17.पार्वती-III 459.612.722.72
18.टीएलडीपी-III323.775.575.57
19.टीएलडीपी-IV 305.384.354.35
20.किशनगंगा 703.274.784.94
21.विंड पावर जैसलमेर34.593.673.67
22.सोलर पावर तमिलनाडु46.734.414.41
एनएचपीसी के 22 पावर स्टेशनों से राष्ट्रीय आधार पर औसत टैरिफ3.154.00
 
नोट : टीएलडीपी-III और टीएलडीपी-IV के लिए टैरिफ एनएचपीसी और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के साथ हस्ताक्षरित पीपीए के अनुसार सीईआरसी मानदंडों से विचलन में है।
* वित्त वर्ष 2018-19 का टैरिफ सीईआरसी द्वारा 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ आदेश जारी होने तक बिलिंग उद्देश्य के लिए लागू होगा।