टैरिफ
केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कंपनी होने के नाते, एनएचपीसी के जल विद्युत पावर स्टेशनों का टैरिफ निर्धारण माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ विनियमों के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में, सीईआरसी (टैरिफ नियम व शर्तें) विनियम, 2019, वर्ष 2019-24 तक की अवधि के लिए लागू हैं। 2014-19 अवधि के अधिसूचित टैरिफ आदेश के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 22 पावर स्टेशनों का वार्षिक निर्धारित प्रभार (एएफसी) व समग्र टैरिफ का विवरण निम्नलिखित है। पवन ऊर्जा संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र के संबंध में, बिल एक निश्चित शुल्क पर किए जा रहे हैं।-
नोट : टीएलडीपी-III और टीएलडीपी-IV के लिए टैरिफ एनएचपीसी और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के साथ हस्ताक्षरित पीपीए के अनुसार सीईआरसी मानदंडों से विचलन में है।
* वित्त वर्ष 2018-19 का टैरिफ सीईआरसी द्वारा 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ आदेश जारी होने तक बिलिंग उद्देश्य के लिए लागू होगा।
क्र.सं. | पावर स्टेशन का नाम | एएफसी (रूपये में) (करोड़) | समग्र टैरिफ (₹/Kwh) (2023-24) | केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर / लद्दाख एवं उत्तराखंड के जल उपयोग शुल्क सहित समग्र टैरिफ (₹/Kwh) |
1. | बैरास्यूल | 163.38 | 2.65 | 2.65 |
2. | सलाल | 417.41 | 1.55 | 2.64 |
3. | टनकपुर | 194.68 | 4.95 | 5.35 |
4. | चमेरा-I | 329.78 | 2.28 | 2.28 |
5. | उड़ी-I | 430.09 | 1.91 | 2.36 |
6. | चमेरा-II | 314.21 | 2.41 | 2.41 |
7. | धौलीगंगा-। | 252.51 | 2.56 | 2.70 |
8. | दुलहस्ती | 772.03 | 4.66 | 5.11 |
9. | सेवा-II | 202.38 | 4.41 | 4.60 |
10. | लोकतक * | 151.55 | 3.89 | 3.89 |
11. | रंगीत | 118.50 | 4.03 | 4.03 |
12. | तीस्ता-V | 440.00 | 1.97 | 1.97 |
13. | चमेरा-III | 397.76 | 4.18 | 4.18 |
14. | चुटक | 156.96 | 8.92 | 9.91 |
15. | निम्मो बाजगो | 178.42 | 9.12 | 10.61 |
16. | उड़ी-II | 426.40 | 4.41 | 5.27 |
17. | पार्वती-III | 459.61 | 2.72 | 2.72 |
18. | टीएलडीपी-III | 323.77 | 5.57 | 5.57 |
19. | टीएलडीपी-IV | 305.38 | 4.35 | 4.35 |
20. | किशनगंगा | 703.27 | 4.78 | 4.94 |
21. | विंड पावर जैसलमेर | 34.59 | 3.67 | 3.67 |
22. | सोलर पावर तमिलनाडु | 46.73 | 4.41 | 4.41 |
एनएचपीसी के 22 पावर स्टेशनों से राष्ट्रीय आधार पर औसत टैरिफ | 3.15 | 4.00 |
नोट : टीएलडीपी-III और टीएलडीपी-IV के लिए टैरिफ एनएचपीसी और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के साथ हस्ताक्षरित पीपीए के अनुसार सीईआरसी मानदंडों से विचलन में है।
* वित्त वर्ष 2018-19 का टैरिफ सीईआरसी द्वारा 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ आदेश जारी होने तक बिलिंग उद्देश्य के लिए लागू होगा।