निविदा संख्या:NH/SLP/CONT/2025/C-11/NIT/497

कार्यपालक निदेशक कार्यालय परिसर, अरुणाचल प्रदेश (कोलापटुकर) में विद्युत इन्फ्रा डिवीजन के डीजी शेड भवन और बिलिंग/कार्यालय कक्ष का नवीनीकरण।

बोली जमा करने और खोलने के विवरण तालिका। इसमें बोली जमा करने की तिथि, बोली जमा करने की अंतिम तिथि, बोली खोलने की तिथि, दस्तावेज़ डाउनलोड शामिल हैं
बोली जमा करने की तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि
09-05-2025 30-05-2025
बोली खोलने की तिथि 03-06-2025
कार्य विशिष्टता
Work Specification Details Table. It contains Works Number, Title, Bid Opening Dat, End Date
वर्क्स नं। शीर्षक बोली खोलने की तिथि अंतिम तिथि
NH/SLP/CONT/2025/C-11/NIT/497 कार्यपालक निदेशक कार्यालय परिसर, अरुणाचल प्रदेश (कोलापटुकर) में विद्युत इन्फ्रा डिवीजन के डीजी शेड भवन और बिलिंग/कार्यालय कक्ष का नवीनीकरण। 03-06-2025 30-05-2025
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विवरण

एनआईटी सं.: एनएच/एसएलपी/संविदा/2025/C-11/NIT/497                                         दिनांक: 08-05-2025
NIT No.: NH/SLP/CONT/2025/C-11/NIT/497                                                                 Date: 08-05-2025      
ई-निविदा आमंत्रण सूचना (स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली)
-निविदा आमंत्रण सूचना (स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली)
  1. ऑनलाइन आइटम दर /प्रतिशत दर बोलियां एकल चरण-दो भाग बोली में स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं आधार {अर्थात भाग-I (कवर-I): तकनीकी बोली और भाग-II (कवर-II): वित्तीय बोली} एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का नवरत्न उद्यम) के लिए एवं उसकी ओर से परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ)/परियोजना के निकट रहने वाले स्थानीय लोगों में से पात्र बोलीदाताओं से , सुबनसिरी लोअर एचई परियोजना (2000 मेगावाट) कार्यकारी निदेशक कार्यालय परिसर, अरुणाचल प्रदेश ( कोलपटुकेर ) में विद्युत इन्फ्रा डिवीजन के डीजी शेड भवन और बिलिंग/कार्यालय कक्ष के नवीनीकरणके कार्य के लिए ।
क्रम सं.विवरण
निविदा का तरीका
 
ii)2025_एनएचपीसी_ 859285_1
निविदा संदर्भ सं.iv)₹ 590/- (पांच सौ नब्बे रुपये मात्र) डीडी/बीसी के रूप में “ एनएचपीसी लिमिटेड ” के पक्ष में एसबीआई, एनएचपीसी प्रोजेक्ट गेरुकामुख (04318) में देय ।
बोली सुरक्षा (ईएमडी)vi)120 दिन ( ऑनलाइन बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि के बाद)
अनुमानित लागतviii)चार (04) कार्य माह (120 दिन)
निविदा आमंत्रण प्राधिकरण
  1. महत्वपूर्ण तिथियां
वस्तुx)08-05-2025 (05:00 अपराह्न)
दस्तावेज़ डाउनलोड प्रारंभ दिनांक और समयxii) 
बोली के स्पष्टीकरण की प्राप्ति की अंतिम तिथिxiv)09-05-2025 (10:00 पूर्वाह्न)
ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समयxvi)पता: उप. महाप्रबंधक (पी एंड सी)
एनएचपीसी लिमिटेड
सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना
गेरुकामुख, जिला- धेमाजी
असम - 787035
ईमेल : pnc_slp@nhpc.nic.in
दिनांक और समय: 02-06-2025 (05:00 PM)
तकनीकी बोलियों का ऑनलाइन उद्घाटन
(कवर-I)
xviii)स्थान, दिनांक और समय बाद में उन बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा जिनकी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां प्रत्युत्तरात्मक पाई जाएंगी।
ई-रिवर्स नीलामी शुरू होने की तिथि और समय
(यदि लागू हो)
  •  
अरुणाचल प्रदेशनिचला सुबनसिरी
पश्चिम सियांग
  •  
उत्तर लखीमपुर
 
  •  
  1. परियोजना प्रभावित परिवार; सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/कंपनियों के रूप में लोगों के समूह (जिनके 100% लाभार्थी नीचे उल्लिखित श्रेणियों से हैं) के रूप में, एनएचपीसी लिमिटेड निम्नलिखित में से एक से अर्हता प्राप्त करेगा :
  1. ऐसा परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति अर्जित कर ली गई हो;
  2. ऐसा परिवार जिसके पास कोई भूमि नहीं है, किन्तु ऐसे परिवार का कोई सदस्य या सदस्य कृषि मजदूर, किसी भी प्रकार की काश्तकारी या उपभोग अधिकार रखने वाले काश्तकार, बटाईदार या कारीगर हो सकते हैं या जो भूमि अधिग्रहण से तीन वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हों, जिनकी आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हो गया हो;
  3. अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्होंने भूमि अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है;
  4. ऐसा परिवार जिसका भूमि अधिग्रहण से तीन वर्ष पूर्व तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत वनों या जल निकायों पर निर्भर था और जिसमें वनोपज संग्रहकर्ता, शिकारी, मछुआरे और नाविक शामिल हैं और ऐसी आजीविका भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हुई है;
  5. परिवार का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा उसकी किसी योजना के अंतर्गत भूमि आवंटित की गई हो और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अधीन हो;
  6. ऐसा परिवार जो भूमि अधिग्रहण से पूर्व तीन वर्ष या उससे अधिक समय से शहरी क्षेत्र में किसी भूमि पर निवास कर रहा हो या जिसकी भूमि अधिग्रहण से पूर्व तीन वर्षों तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित हो रहा हो।
  7. निविदाओं में भाग लेने के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की पात्रता पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के परिवार को दिए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। व्यक्ति, उसके परिवार के साथ-साथ कानूनी उत्तराधिकारियों को एकल परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को इस संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। गलत घोषणा के मामले में संबंधित परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को छह महीने के लिए निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
उपरोक्त क्रम संख्या (b) के तहत मानदंडों के समर्थन में, बोलीदाता को संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरण/जिला प्राधिकरण/सर्किल अधिकारी/तहसीलदार/ राज्य सरकार द्वारा कानूनी रूप से अधिकृत या सौंपे गए किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उसे या उसके आश्रितों/कानूनी उत्तराधिकारियों/इकाई के घटकों को जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
( नोट: प्रमाण पत्र, जैसा कि ऊपर क्रम संख्या ( i ) से (vi) में वांछित है, में बोली लगाने वाले के गांव, सर्किल और जिले का नाम लिखा होना चाहिए, इसके अलावा यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि बोली लगाने वाला परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) है या अधिकार और विशेषाधिकार के तहत लाभार्थी है, जो भी लागू हो। प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह केवल एनएचपीसी द्वारा आमंत्रित निविदा आमंत्रण सूचना में भाग लेने के लिए जारी किया जा रहा है।)
  1. वे बोलीदाता जो निगमित कानूनी इकाई हैं, बोली प्रक्रिया में केवल तभी भाग ले सकते हैं जब वे कानूनी और वित्तीय रूप से स्वायत्त हों तथा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के वाणिज्यिक कानून के तहत काम करते हों।
  2. सभी बोलीदाता धारा 3 में परिभाषित योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।
  3. बोलीदाता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश-2017 के तहत श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता होगा, जो दिनांक 16.09.2020 के अनुसार संख्या P 45021/2/2017-PP (BE-II) या समय-समय पर संशोधित होगा। बोलीदाताओं को दिए गए प्रारूप में स्थानीय सामग्री के बारे में वचनबद्धता/स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता को उन स्थानों का विवरण भी देना होगा, जहाँ स्थानीय मूल्य संवर्धन किया जाता है।
इस निविदा के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) नीति (इसके नवीनतम संशोधनों/संशोधनों सहित) लागू होगी, जो मूल्य बोली खोलने की तिथि पर प्रचलित हो। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) नीति को ध्यान से पढ़ें।
E)   बोलीदाता को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा दिनांक 23.07.2020 को जारी “सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंध” और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों का पालन करना होगा।
2.2     बोलीदाताओं को बोली जमा करते समय सत्यनिष्ठा संधि के लिए व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशा-निर्देशों (अनुलग्नक-ए) के पैरा 6 में उल्लिखित आधार पर व्यवसाय से प्रतिबंध/असूचीबद्ध/काली सूची में डाले जाने/निषेध के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा और बोली जमा करने के बाद निविदा दिए जाने तक ऐसे किसी भी प्रतिबंध/असूचीबद्ध/काली सूची में डाले जाने/निषेध के बारे में तुरंत सूचित करना होगा। इस संबंध में स्व-घोषणा संलग्न प्रोफार्मा (फॉर्म-6, सेक्शन-III) के अनुसार प्रस्तुत की जानी है ।
2.3     जिन बोलीदाताओं का अनुबंध नियोक्ता द्वारा पूर्व में असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है, उन्हें अपात्रता अवधि पूरी होने तक बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2.4     एक समय में एक ही इकाई को 04 से अधिक कार्य/सेवाएं आवंटित/प्रदान नहीं की जाएंगी और किसी भी समय किसी भी एकल इकाई को दिए जाने वाले कार्यों और सेवाओं का मूल्य परियोजना के निकट रहने वाले परियोजना प्रभावित परिवारों और स्थानीय लोगों को स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कार्यों के आरक्षण की नीति के तहत 125 लाख (एक सौ पच्चीस लाख रुपये) तक सीमित होगा (फॉर्म-13)
2.5     निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार के लिए नियोक्ता सत्यनिष्ठा संधि को क्रियान्वित कर रहा है।
सभी संभावित बोलीदाताओं और नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा संधि, दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया में और अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी भ्रष्ट/धोखाधड़ी/सांठगांठ/जबरदस्ती व्यवहार का प्रयोग न करने के लिए प्रतिबद्ध करेगी। केवल वे बोलीदाता जिन्होंने नियोक्ता के साथ सत्यनिष्ठा संधि की है, वे ही बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।
सभी आवेदकों को अपनी बोलियाँ जमा करते समय नियोक्ता के साथ एक सत्यनिष्ठा समझौता (सादे कागज़ पर निष्पादित किया जाना) करना होगा। नियोक्ता की ओर से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौता फॉर्म-7 सेक्शन-III के अनुसार होगा। सत्यनिष्ठा समझौते को आवेदक द्वारा डाउनलोड, प्रिंट और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और ऑनलाइन जमा करना होगा।
सफल बोलीदाता को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत करना होगा।
सत्यनिष्ठा संधि के तहत अनुपालन की देखरेख के लिए, डॉ. विनोद अग्रवाल, श्री प्रभाष सिंह और श्री उपेंद्र मलिक को मालिक द्वारा स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है। आईईएम का संपर्क पता इस प्रकार है:

श्री प्रभाष सिंह
E7 M702, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल,
मध्य प्रदेश-462016
-मेल : srgmhrbpl@gmail.com