पैन, केवाईसी और नामांकन
प्रिय शेयरधारको,
 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 17 मई, 2023 के मास्टर परिपत्र,  26 सितंबर, 2023 के परिपत्र  तथा 17 नवम्बर, 2023 के परिपत्र  के माध्यम से सभी संबंधित फोलियो के संबंध में भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर, कंपनी के आरटीए (रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) को दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक अथवा उससे पहले, प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है । दिनांक 01 जनवरी 2024 से, सुरक्षा धारक  के किसी भी सेवा अनुरोध पर आरटीए द्वारा केवल पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर के पंजीकरण के उपरांत ही विचार किया जाएगा । उपरोक्त के मद्देनजर, भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए प्रासंगिक प्रपत्रों का उपयोग करके कंपनी/आरटीए को तुरंत वैध पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें । भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनका पैन आधार से लिंक हो जाए । भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रतिभूतियों को डीमटेरियलाइज़ नहीं किया है, को भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप (डीमैट) में परिवर्तित करवा लें ।

इसके अलावा, सेबी ने 27 दिसंबर, 2023 के परिपत्र के माध्यम से डीमैट खातों के लिए 'नामांकन का चयन' जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी है।
 
क्रम विवरणवेब लिंक 
1पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत करने या उसमें परिवर्तन/अपडेशन के लिए अनुरोधआईएएसआर-1
2बैंकर द्वारा शेयरधारक के हस्ताक्षर की पुष्टि
(शेयरधारक के हस्ताक्षर में बड़ी विसंगति के मामले में)
आईएसआर-2
 
3नामांकन फॉर्मएसएच-13
4नामांकन रद्द करना या बदलाव करनाएसएच-14
5बंद करने/ नामांकन को रद्द करने के लिए घोषणा प्रपत्र*आईएसआर-3
6डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध और प्रमाण-पत्रों से संबंधित अन्य सेवा अनुरोधआईएसआर-4
 
   * कृपया मौजूदा नामांकन को रद्द करने के लिए फॉर्म एसएच 14 और फॉर्म आईएसआर 3 का उपयोग करें ।
 
इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) फॉर्म में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाते को बनाए रखने वाले संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने पते या बैंक अधिदेश आदि को तुरंत सत्यापित और उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को अपडेट करें ।