पैन, केवाईसी और नामांकन
प्रतिभूति धारक कृपया ध्यान दें,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मास्टर परिपत्र दिनांक 07.05.2024 और परिपत्र दिनांक 27.12.2023 के माध्यम से निम्नलिखित को अनिवार्य किया है:
(i) डीमैट खाते में शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए - अपने संबंधित डिपॉजिटरी / डीपी के साथ अपनी पसंद का नामांकन प्रस्तुत करने के लिए I
(ii) भौतिक प्रतिभूति रखने वाले निवेशकों के लिए- नीचे दिए गए प्रासंगिक प्रपत्रो का उपयोग करके अपना पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (पिन और मोबाइल नंबर के साथ डाक पता), बैंक खाता विवरण और सभी संबंधित फोलियो के संबंध में कंपनी के आरटीए (रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) के साथ उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर को अपडेट करने हेतु ।
भौतिक प्रतिभूति धारक जिनके उपरोक्त विवरण अपडेट नहीं किए गए हैं, वे पात्र होंगे:
(i) पैन, केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी भी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए
(ii) ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या रिडेम्प्शन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए, 01.04.2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से।
सेबी ने दिनांक 10.06.2024 के परिपत्र के माध्यम से यह प्रावधान किया है कि भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले प्रतिभूति धारक लाभांश, ब्याज या रिडेम्प्शन भुगतान सहित किसी भी भुगतान की प्राप्ति के साथ-साथ शिकायत दर्ज करने या आरटीए से किसी भी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे, भले ही इन सुरक्षा धारकों द्वारा 'नामांकन का विकल्प' प्रस्तुत नहीं किया गया हो।
भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों से अनुरोध है, कि वे यह सुनिश्चित करें, कि उनका पैन, आधार से जुड़ा हुआ है। भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट नहीं किया है, को भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप (डीमैट) में परिवर्तित करें।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मास्टर परिपत्र दिनांक 07.05.2024 और परिपत्र दिनांक 27.12.2023 के माध्यम से निम्नलिखित को अनिवार्य किया है:
(i) डीमैट खाते में शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए - अपने संबंधित डिपॉजिटरी / डीपी के साथ अपनी पसंद का नामांकन प्रस्तुत करने के लिए I
(ii) भौतिक प्रतिभूति रखने वाले निवेशकों के लिए- नीचे दिए गए प्रासंगिक प्रपत्रो का उपयोग करके अपना पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (पिन और मोबाइल नंबर के साथ डाक पता), बैंक खाता विवरण और सभी संबंधित फोलियो के संबंध में कंपनी के आरटीए (रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) के साथ उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर को अपडेट करने हेतु ।
भौतिक प्रतिभूति धारक जिनके उपरोक्त विवरण अपडेट नहीं किए गए हैं, वे पात्र होंगे:
(i) पैन, केवाईसी विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी भी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए
(ii) ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या रिडेम्प्शन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए, 01.04.2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से।
सेबी ने दिनांक 10.06.2024 के परिपत्र के माध्यम से यह प्रावधान किया है कि भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले प्रतिभूति धारक लाभांश, ब्याज या रिडेम्प्शन भुगतान सहित किसी भी भुगतान की प्राप्ति के साथ-साथ शिकायत दर्ज करने या आरटीए से किसी भी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे, भले ही इन सुरक्षा धारकों द्वारा 'नामांकन का विकल्प' प्रस्तुत नहीं किया गया हो।
भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों से अनुरोध है, कि वे यह सुनिश्चित करें, कि उनका पैन, आधार से जुड़ा हुआ है। भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट नहीं किया है, को भी सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप (डीमैट) में परिवर्तित करें।
क्रम | विवरण | वेब लिंक |
आईएसआर-1 | ||
आईएसआर-2 | ||
एसएच-13 | ||
एसएच-14 | ||
आईएसआर-3 | ||
आईएसआर-4 |
* कृपया मौजूदा नामांकन को रद्द करने के लिए फॉर्म आईएसआर 3 के साथ फॉर्म एसएच 14 का उपयोग करें
डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाते को बनाए रखने वाले संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने पते या बैंक अधिदेश आदि को तुरंत सत्यापित और उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को अपडेट करें ।