कैसे आवेदन करें
परिचय :
भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना सधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी जानकारी प्रापत करने की इच्छा करता है, वह लिखित में आवेदन प्रारुप में या इलैक्ट्रानिक माध्यम से सार्वजनिक सूचना अधिकारी / सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी से अनुरोध कर सकता है।
आवेदन शुल्क :
कार्मिक व प्रशिक्षिण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायत एवम् पेंशन, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना कृप्या सं. 34012/8 (एस) / 2005-स्थापना (बी) दिनांक 16.09.2005 देखें, में दिए निदेशों के अनुपालन में, धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र एन.एच.पी.सी.लि. के पक्ष में दिए गए निर्धारित आवेदन शुल्क के माध्यम से प्राप्त करें। यह शुल्क स्थानीय कार्यालय जहाँ आवेदन प्रस्तुत किया जाना है, में देय होगा। वर्तमान में, आवेदन शुल्क, जो समय-समय पर परिवर्तन की शर्त के अधीन है, नीचे दिए अनुसार है :-
बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली व्यक्ति को कोई भी शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि आवश्यक दस्तावेज अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया जाता है।
अतिरिक्त शुल्क :
यदि सूचना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाता है, तो अनुरोधकर्त्ताओं को उनके द्वारा मांगी गई सूचना के अतिरिक्त शुल्क जमा किए जाने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाएगा तथा सूचना अधिनियम के अनुसार, अनुरोधकर्त्ता द्वारा शुल्क जमा किए जाने के पश्चात् सूचना दी जाएगी।
धारा-7 की उपधारा (1) के तहत् सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्त उल्लिखित राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 16.09.2005 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, अतिरिक्त शुल्क लिए जाएंगे। वर्तमान में, लागू दरें, जो समय-समय पर परिवर्तन की शर्त के अधीन है, नीचे दिए अनुसार हैं :-
आगे, धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत् सूचना उपलब्ध कराने के लिए, शुल्क निम्नलिखित दरों पर लिए जाएंगे :-
उपरोक्त उल्लिखित अतिरिक्त शुल्कों के भुगतान का तरिका आवेदन शुल्क की तरह ही होगा।
अपील :
यादि अनुरोधकर्ता उप-धारा (1) में उल्लिखित समय या धारा 7 की उप-धारा (3) के क्लॉज (क) के अंदर निर्णय प्राप्त नही करता है, या सार्वजनिक सूचना अधिकारी के निर्णय द्वारा परेशान किया जाता है, जैसा भी मामला हो, तो वह ऐसे निर्णय की प्राप्ति से उस अवधि के समाप्त होने के 30 दिन के अंदर अपनी शिकायत के निपटान के लिए विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना सधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी जानकारी प्रापत करने की इच्छा करता है, वह लिखित में आवेदन प्रारुप में या इलैक्ट्रानिक माध्यम से सार्वजनिक सूचना अधिकारी / सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी से अनुरोध कर सकता है।
आवेदन शुल्क :
कार्मिक व प्रशिक्षिण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायत एवम् पेंशन, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना कृप्या सं. 34012/8 (एस) / 2005-स्थापना (बी) दिनांक 16.09.2005 देखें, में दिए निदेशों के अनुपालन में, धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र एन.एच.पी.सी.लि. के पक्ष में दिए गए निर्धारित आवेदन शुल्क के माध्यम से प्राप्त करें। यह शुल्क स्थानीय कार्यालय जहाँ आवेदन प्रस्तुत किया जाना है, में देय होगा। वर्तमान में, आवेदन शुल्क, जो समय-समय पर परिवर्तन की शर्त के अधीन है, नीचे दिए अनुसार है :-
आवेदन शु्ल्क | : | 10/- रुपए (दस रुपए मात्र) |
भुगतान का माध्यम | : | उचित रसीद के साथ कैश द्वारा या डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के माध्यम से। |
बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाली व्यक्ति को कोई भी शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि आवश्यक दस्तावेज अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया जाता है।
अतिरिक्त शुल्क :
यदि सूचना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाता है, तो अनुरोधकर्त्ताओं को उनके द्वारा मांगी गई सूचना के अतिरिक्त शुल्क जमा किए जाने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाएगा तथा सूचना अधिनियम के अनुसार, अनुरोधकर्त्ता द्वारा शुल्क जमा किए जाने के पश्चात् सूचना दी जाएगी।
धारा-7 की उपधारा (1) के तहत् सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्त उल्लिखित राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 16.09.2005 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, अतिरिक्त शुल्क लिए जाएंगे। वर्तमान में, लागू दरें, जो समय-समय पर परिवर्तन की शर्त के अधीन है, नीचे दिए अनुसार हैं :-
क | तैयार किए गए या कॉपी किए गए प्रत्येक पेज (ए-4 या ए-3 आकार के पेपर) के लिएी की गई | 2 रुपए प्रति पेज |
ख | बड़े आकार के पेपर में एक कॉपी के लिए | वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य |
ग | नमूने या मॉडल के लिए | वास्तविक लागत या मुल्य |
घ | रिकॉर्डों की जांच के लिए | पहले एक घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं , तथा उसके पश्चात प्रत्येक पंद्रह मिनट (या उसके फ्रेकशन) के लिए 5/- रुपए का शुल्क |
आगे, धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत् सूचना उपलब्ध कराने के लिए, शुल्क निम्नलिखित दरों पर लिए जाएंगे :-
क | डिसकेट या फ्लापी में प्रदान किए जाने वाली सूचना के लिए | 50/- रुपए (पचास रुपए मात्र) प्रति डिसकेट या फ्लापी |
ख | मुद्रित रुप में प्रदान की जाने वाली सूचना के लिए | ऐसे प्रकाशन के लिए तय किए गए मूल्य पर या प्रकाशन के सामग्री अंश के लिए फोटोकॉपी के पेज के लिए 2/- रुपए मूल्य |
उपरोक्त उल्लिखित अतिरिक्त शुल्कों के भुगतान का तरिका आवेदन शुल्क की तरह ही होगा।
अपील :
यादि अनुरोधकर्ता उप-धारा (1) में उल्लिखित समय या धारा 7 की उप-धारा (3) के क्लॉज (क) के अंदर निर्णय प्राप्त नही करता है, या सार्वजनिक सूचना अधिकारी के निर्णय द्वारा परेशान किया जाता है, जैसा भी मामला हो, तो वह ऐसे निर्णय की प्राप्ति से उस अवधि के समाप्त होने के 30 दिन के अंदर अपनी शिकायत के निपटान के लिए विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
@आरटीआई |