सीवीओ को शिकायत दर्ज करना

सीवीओ, एनएचपीसी लिमिटेड को शिकायत कैसे दर्ज करें?

सतर्कता संबंधित शिकायत सीवीसी/एमओपी, एनएचपीसी निगम मुख्‍यालय या परियोजना/पावर स्टेशन स्तर पर दर्ज की जा सकती है । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, केवल वास्तविक और प्रामाणिक शिकायतों को ही स्वीकार और संसाधित किया जाता है । इसलिए यह अनिवार्य है कि शिकायतकर्ता का नाम और पता सही हो । बेनामी/ छद्म नाम वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है।

विशिष्ट तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्यों और अस्पष्ट या विस्‍तृत विवरण के बिना या सामान्य आरोपों वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती है।

शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता से शिकायत के स्वामित्व को स्वीकारने या अस्वीकार करने के लिए, जैसा भी मामला हो, शिकायतकर्ता के पहचान प्रमाण की एक प्रति के साथ शिकायत की पुष्टि की मांग, मानक प्रारूप में की जाएगी। यदि इस कार्यालय द्वारा भेजे गए मानक प्रारूप में शिकायतकर्ता से पुष्टि की मांग करने वाले पत्र का कोई जवाब 15 दिनों के भीतर नहीं मिलता है, तो इसके बाद इस संबंध में एक अनुस्मारक प्रेषित और किया जाएगा और जिसका अगले 15 दिनों में कोई जबाब प्राप्त नही होने पर, ऐसी शिकायतों को छद्म नाम की शिकायत माना जाएगा और उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

शिकायत दर्ज करने के तरीके का विवरण:

शिकायतकर्ता के नाम व पते के साथ शिकायत निम्नानुसार भेजी जा सकती है :
  • डाक द्वारा: शिकायत डाक द्वारा "मुख्य सतर्कता अधिकारी, कमरा नं. 401, नीर शक्ति सदन, एनएचपीसी लिमिटेड कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121003" पर भेजी जा सकती है।
  • ईमेल द्वारा: शिकायत ईमेल आईडी cvo[at]nhpc[dot]nic[dot]in पर भेजी जा सकती है
  • बेनामी / छद्म नाम वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है ।
  • ऑनलाइन शिकायत: (ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के लिए कृपया यहां क्लिक करें)
 
@सतर्कता