सामान्य सूचना
 
आय के स्त्रोत पर कर कटौती में छूट (टी.डी.एस )
वित्त अधिनियम 2023 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 193 के खंड IX को हटाने के लिए संशोधन किया गया है । तदनुसार एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा जारी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर निवासी आदाता (resident payee)को देय ब्याज पर  आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार  1 अप्रैल 2023 से टीडीएस  काटा जाएगा । 

महत्वपूर्ण संचार


निवेशकों की शिक्षा और सरंक्षण कोष के बारे में जानकारी
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अदत्त/ गैर दावकृत निम्नलिखित मदों की राशि जो कि देय होने की तारीख से सात वर्षो की अवधि तक बकाया हो, निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किया जाना अनिवार्य है :-
ए) कंपनियों के खातों में भुगतान न किए गए लाभांश |
बी) प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त तथा वापसी के लिए देय धन |
सी) कंपनियों के पास परिपक्व जमाएँ |
डी) कंपनियों के पास परिपक्व डिबंचर्स |
ई) धारा (ए) से (डी) तक संदर्भित राशि पर ब्याज |

यह भी बताया गया है कि ऐसी वैयक्तिक दावो संबंधी कोई राशि लेखों में या कंपनी के पास लंबित नहीं होनी चाहिए, जिसका उसकी देय तारीख से 7 वर्षो की अवधि के भीतर दावा न किया गया हो या भुगतान नहीं किया गया हो, यदि ऐसे कोई राशि/दावे शेष हैं तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा |
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