निविदा संख्या:NIT-1034 (O)
ईपीसी आधार पर खोरदक रेगुलेटर, लोकतक परियोजना के पास खोरदक चैनल पर 120 फीट बेली ब्रिज का निर्माण
बोली जमा करने की तिथि | बोली जमा करने की अंतिम तिथि |
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01-05-2200 | 01-05-5800 |
बोली खोलने की तिथि | 01-05-8200 |
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वर्क्स नं। | शीर्षक | बोली खोलने की तिथि | अंतिम तिथि |
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NH-LPS-HOP013/1/2022-CD I and III/1034 | ईपीसी आधार पर खोरदक रेगुलेटर, लोकतक परियोजना के पास खोरदक चैनल पर 120 फीट बेली ब्रिज का निर्माण | 18-04-2024 | 08-04-2024 |
Construction of 120ft Bailey Bridge over Khordak Channel near Khordak Regulator, Loktak Project on EPC basis. | Login to Download |
विवरण
लोकतक प्रोजेक्ट, मणिपुर
डाकघर: लोकतक, कोम-केराप
जिला- चुराचांदपुर, मणिपुर - 795124
ई-मेल: pnc-loktak@nhpc.nic.in
घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली (खुली निविदा) (ई-निविदा आमंत्रण सूचना -हिन्दी संस्करण)
एनआईटी संख्या.: 1034 (खुली)
निविदा संदर्भ संख्या.: NH-LPS-HOP013/1/2022-CD I and III/1034 दिनांक: 16.03.2024
1. एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) की ओर से ऑनलाइन "आइटम दर/प्रतिशत दर" बोलियों को एकल चरण में घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से दो भाग बोली-प्रक्रिया के आधार पर “ईपीसी आधार पर खोरदक रेगुलेटर, लोकतक परियोजना के पास खोरदक चैनल पर 120 फीट बेली ब्रिज का निर्माण” हेतु योग्य sole bidders से बोली आमंत्रित की जाती है। पूर्ण बोली दस्तावेजों/ निविदा दस्तावेज केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP) http://eprocure.gov.in/eprocure/app से देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। साइट को एनएचपीसी के वेबसाइट www.nhpcindia.com के ई-खरीद कॉर्नर के माध्यम से भी देखा जा सकता है। कोई बोली लगाने वाले जो इस निविदा के लिए कोट करना चाहता है वह ई-टेंडर के लिए ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण के बाद पूर्वोक्त पोर्टल से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकता है।
निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:
Sl. No. Item Description
i) निविदा की प्रकार ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम
कवर-I: ऑनलाइन तकनीक-व्यावसायिक बोली
कवर-II: वित्तीय बोली
ii) निविदा आईडी संख्या 2024_NHPC_800902_1 (सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया)
iii) निविदा संदर्भ संख्या NH-LPS-HOP013/1/2022-CD I and III/1034 dt16.03.2024
iv) अनुमानित लागत ₹ 4,62,53,408/-
v) निविदा दस्तावेज शुल्क ₹ 1,770/- क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में “एनएचपीसी लिमिटेड” के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, लोकतक HEPA शाखा” (कोड-05329), कोम-केराप पर देय होगा ।
vi) बोली सुरक्षा (ईएमडी) ₹ 9,25,000/- क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में “एनएचपीसी लिमिटेड” के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, लोकतक HEPA शाखा” (कोड-05329), कोमकेराप पर देय होगा या किसी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक या भारत के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी (बीजी) या अपरिवर्तनीय बीमा ज़मानत के रूप में बीमा के तहत पंजीकृत किसी भी भारतीय बीमा कंपनी द्वारा जारी बांड अधिनियम 1938 या समय-समय पर संशोधित और बीमा द्वारा अनुमोदित भारतीय नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के रूप में होगा। निर्धारित प्रारूप के अनुसार बैंक गारंटी/ बीमा ज़मानत बांड बोली वैधता अवधि से तीन महीने बाद तक वैध होगी।
vii) बोली वैधता की अवधि 120 दिन
viii) कार्य पूरा करने की अवधि लेटर ऑफ आवर्ड के अनुसार कार्य प्रारंभ होने की तारीख से 15 (पंद्रह)महीने ।
ix) निविदा आमंत्रण प्राधिकारी उप. महाप्रबंधक (सिविल), प्रापण एवं संविदा विभाग, एनएचपीसी लिमिटेड, लोकतक प्रोजेक्ट, पीओ: लोकतक, कोमकेराप, जिला- चुराचांदपुर, मणिपुर - 795124,
निविदा की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं:
Sl. No. Particulars Date & Time
i) प्रकाशन तिथि व समय 16.03.2024, 17:00 Hrs.
ii) दस्तावेज़ डाउनलोड की शुरू तिथि व समय 16.03.2024, 17:30 Hrs.
iii) बोली-पूर्व बैठक की तारीख और समय लागू नहीं ।
iv) बोली जमाकरने की प्रारंभ तिथि और समय 16.03.2024, 17.30 Hrs.
v) ऑनलाइन बोली जमा करनेकी समाप्ति तिथि और समय 08.04.2024, 17:00 Hrs.
vi) ऑफ़लाइन बोली जमाकरने की (पता, दिनांक और समय) पता 1: लोकतक प्रोजेक्ट, एनएचपीसी लिमिटेड., पीओ: लोकतक, कोम-केराप, जिला-चुराचांदपुर, मणिपुर - 795124,
पता 2: समन्वयक-ऑफ़लाइन बोली
सी/ओ: सेंट्रल डिस्पैच (एचआर डिवीजन, आरओ सिलीगुड़ी) प्रापण एवं संविदा विभाग, एनएचपीसी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, विद्युत नगर, पीओ: सैटेलाइट टाउनशिप, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल-734015
तिथि और समय: 16.04.2024, 17:00 Hrs.
vii) तकनीकी बोली का ऑनलाइन बोली खोलना (कवर-I) स्थान: लोकतक प्रोजेक्ट, एनएचपीसी लिमिटेड, पीओ: लोकतक, कोमकेराप, जिला- चुराचांदपुर, मणिपुर - 795124,
तिथि और समय: 18.04.2024, 11:00 Hrs.
viii) मूल्य बोली खोलना (कवर-II) स्थान, दिनांक और समय उन बोलीदाताओं को बाद में सूचित किया जाएगा जिनकी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां उत्तरदायी पाई जाएंगी ।
2. योग्य बोलीदाता:
2.1 बोली के लिए यह आमंत्रण खुला है:
a) बोलीदाता जो निगमित कानूनी इकाई हैं और कानूनी और वित्तीय रूप से स्वायत्त हैं और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के वाणिज्यिक कानून के तहत काम करते हैं ।
b) क्लॉज 3 में परिभाषित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी बोलीदाता ।
2.2 सत्यनिष्ठा समझौते के व्यापारिक सौदों पर प्रतिबंध के दिशा-निर्देश (अनुलग्नक-ए) के पैरा 6 में उल्लिखित आधार पर बोलीदाताओं को प्रतिबंधित / डी-लिस्ट / ब्लैक लिस्टेड / व्यापार से वंचित नहीं किया गया होना चाहिए। इस संबंध में स्व-घोषणा संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत की जानी है। (प्रपत्र-6, खंड-III)
2.3 जिन बोलीदाताओं का अनुबंध नियोक्ता द्वारा खराब प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है, उन्हें समाप्ति की अधिसूचना की तारीख से अगले 5 वर्षों तक बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
2.4 निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार के लिए नियोक्ता सत्यनिष्ठा संधि को आईटीबी के खंड 31 के अनुसार लागू कर रहा है । बोलीदाता को प्रोफार्मा (फॉर्म-7) मे आईटीबी के खंड 31 के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा संधि प्रस्तुत करना होगा।
बोली जमा करते समय सत्यनिष्ठा संधि सादे कागज पर निष्पादित किया जाना है। सफल बोलीदाता (ठेकेदार) को पुरस्कार की अधिसूचना पर हस्ताक्षर करने से पहले उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर विधिवत निष्पादित सत्यनिष्ठा संधि प्रस्तुत करना होगा।
3.0 बोलीदाता की योग्यता
3.1 सभी बोलीदाताओं को अपनी बोली के साथ योग्यता संबंधी जानकारी में निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज शामिल करने होंगे, जब तक कि आईटीबी में न कहा गया हो:
a) संविधान या कानूनी स्थिति, पंजीकरण का स्थान, और व्यवसाय की प्रमुख जगह को परिभाषित करने वाले मूल दस्तावेजों की नोटरीकृत प्रतियां; बोलीदाता को प्रतिबद्ध करने के लिए बोली के हस्ताक्षरकर्ता की लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी। अनुभाग-III के फॉर्म -1 सामान्य जानकारी, में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जानी है ।
b) क्लाज 3.2 ए (बी) में निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के लिए कार्य अनुभव अनुभाग-III के फॉर्म-3 काम के अनुभवों के रिकॉर्ड, में प्रदान किया जाना है। दिखाए गए कार्य अनुभव संबंधित कार्य के प्रभारी अभियंता/परियोजना प्रमुख द्वारा जारी आपूर्ति आदेश/कार्य आदेश/पुरस्कार पत्र की नोटरीकृत प्रतियों के साथ समर्थित किया जाना चाहिए। ठेकेदारों द्वारा निजी संगठनों के लिए किए गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र के मामले में, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।
c) क्लॉज 3.2 ए (ए) में निर्धारित वित्तीय मानदंडों के बारे में जानकारी खंड-III के फॉर्म-4 वार्षिक टर्नओवर में प्रस्तुत की जानी है। पिछले 3 (तीन) वर्षों के वित्तीय कारोबार की उल्लेखनीय शपथपत्र/ सीए के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट या बोलीदाता के वित्तीय बयान, जेसे बैलेंस शीट, लाभ और हानि बयान और लेखा परीक्षक के रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, जिससे बोली लगाने वाले की पिछले तीन साल के वित्तीय मानदंडों का पता लगाया जा सकता है।
d) प्रस्तावित कार्यप्रणाली (अनुसूची-जी अलग-अलग शीट में) और निर्माण कार्यक्रम (अनुसूची-ई में)।, उपकरण नियोजन और तैनाती (अनुसूची- F) में समर्थित, व्यापक रूप से व्यापक गणना के साथ समर्थित, निष्पादन और पूरा होने की उनकी क्षमता को न्यायोचित करता है तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार और पूरा होने की निर्धारित अवधि के भीतर
3.2 A अनुबंध के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक बोलीदाता के पास होना चाहिए:
a) पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन (3) वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार जो कि अनुमानित लागत का कम से कम 30% होना चाहिए।
b) बोलीदाता द्वारा पिछले 15 (पंद्रह) वर्षों के दौरान नीचे निर्दिष्ट अपेक्षित मूल्य के समान प्रकृति के कार्यों** को सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया होना चाहिए, जो संबंधित विभाग द्वारा जारी पुरस्कार पत्र और सफल समापन प्रमाण पत्र के साथ समर्थित निम्नलिखित में से किसी एक की पुष्टि करते हुए:-
(i) एक (1) कार्य का मूल्य, अनुमानित लागत का कम से कम 80%।
या
(ii) दो (2) कार्य, प्रत्येक का मूल्य अनुमानित लागत का कम से कम 50%।
या
(iii) तीन (3) कार्य, प्रत्येक का मूल्य अनुमानित लागत का कम से कम 40%।
** समान कार्य की परिभाषा का मतलब है “Construction of RCC Bridge/ Steel Bridge/ Bailey Bridge”
c) निर्माता और डिजाइनर के लिए कार्य अनुभव की आवश्यकता ।:
(1) यदि बोलीदाता बेली ब्रिज का निर्माता और डिजाइनर नहीं है, तो बोलीदाता को उप-ठेकेदार/विक्रेता के साथ समझौता प्रस्तुत करना होगा जो निर्माता और डिजाइनर है और उस स्थिति में बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:
(i) निगमन प्रमाणपत्र ।
(ii) उप-ठेकेदार/विक्रेता बेली ब्रिज का निर्माता और डिजाइनर होना चाहिए ।
(iii) बेली ब्रिज के निर्माता का आईएसओ प्रमाणपत्र आवश्यक है ।
(iv) उप-ठेकेदार/विक्रेता ने पिछले 15 वर्षों के दौरान कम से कम 90 फीट के दो (02) बेली ब्रिज की आपूर्ति की होनी चाहिए।
(v) बोलीदाता को उन परियोजनाओं की सूची प्रस्तुत करनी होगी जहां विक्रेता ने समान उत्पाद की आपूर्ति की है जिसे सफलतापूर्वक चालू और परीक्षण किया गया है।
(vi) नियोक्ता से निष्पादन प्रमाणपत्र।
(2) यदि बोलीदाता बेली ब्रिज का निर्माता और डिजाइनर है, तो उस स्थिति में बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:
(i) बोलीदाता बेली ब्रिज का निर्माता और डिजाइनर होना चाहिए।
(ii) बेली ब्रिज के निर्माता का आईएसओ प्रमाणपत्र आवश्यक है।
(iii) बोलीदाता पिछले 15 वर्षों के दौरान कम से कम 90 फीट के दो (02) बेली ब्रिज की आपूर्ति की होनी चाहिए।
(iv) बोलीदाता को उन परियोजनाओं की सूची प्रस्तुत करनी होगी जहां विक्रेता ने समान उत्पाद की आपूर्ति की है जिसे सफलतापूर्वक चालू और परीक्षण किया गया है।
(v) नियोक्ता से निष्पादन प्रमाणपत्र।
*ध्यान दें (Note): पिछले 15 वर्षों की अवधि पर विचार करने के लिए संदर्भ तिथि उस महीने से पिछले महीने का आखिरी दिन होगा जिसमें निविदा आमंत्रित की गई है।
3.2 B प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली के साथ यह भी प्रस्तुत करना होगा:
(a) जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ईपीएफ पंजीकरण संख्या, नवीनतम आयकर रिटर्न प्रमाणपत्र (या छूट प्रमाणपत्र) और ईएसआईसी पंजीकरण संख्या ESIC (यदि लागू हो) की कापी
(b) फॉर्म-05 में घोषणा कि बोली दस्तावेजों के साथ दी गई जानकारी सभी प्रकार से सही है
(c) आईटीबी में परिभाषित अन्य प्रमाण पत्र। प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत करने में विफलता बोली को गैर-उत्तरदायी बनायेगी।
(d) इस कार्य के आवार्ड के बाद वैध श्रम लाइसेंस (Labour Licence) और श्रम बीमा (Labour Insurance) जमा करने का वचन पत्र (यदि आवश्यक हो तो) ।
(e) वचन पत्र कि तैनात श्रमिकों को भविष्य निधि के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा और उन्हें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) (UAN) दिया जाएगा।
(f) संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी और विधिवत सत्यापित सफल कार्य समापन प्रमाण पत्र की प्रतियां।
(g) यदि बोलीदाता की कानूनी स्थिति एकायात के अलावा अन्य है, तो बोलीदाता के गठन के रूप में निगमन प्रमाणपत्र/साझेदारी विलेख या गठन प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि आवश्यक है।
3.2. C आमंत्रित निविदा में अर्हता प्राप्त करने के लिए बोलीदाता को कार्य अनुभव, वित्तीय क्षमता और संसाधनों को योग्यता मानदंडों के कुल को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। धारा 3.1 और 3.2 (ए) और (बी) में प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों का प्रस्तुत करने में विफलता बोली को गैर-उत्तरदायी बनायेगी।
3.2. D Sole बोलीदाता के अलावा संयुक्त उद्यम या किसी अन्य व्यवस्था की अनुमति नहीं है। प्रस्तावित उप-ठेकेदार के अनुभव और संसाधनों, यदि कोई हो, को योग्यता मानदंड के साथ बोली लगाने वाले के अनुपालन को निर्धारित करने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तथापि, परियोजना विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित उप-ठेकेदार के रूप में बोलीदाता के अनुभव पर विचार किया जाएगा। कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम के सदस्य के रूप में बोलीदाताओं के अनुभव को कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम के सदस्य के विरुद्ध कार्य के वितरण के अनुसार माना जाएगा। ऐसे मामले में जहां कंसोर्टियम/जेवी सदस्यों का वितरण कंसोर्टियम/जेवी समझौते में निर्दिष्ट नहीं है, तो कम से कम 35% भागीदारी शेयर के साथ संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र पर विचार किया जाएगा।
3.2. E गजट अधिसूचना जीएसआर: 501 (ई) दिनांक 23.05.2017 के अनुसार सभी स्टार्ट-अप (चाहे एमएसई या अन्यथा) परिभाषा के भीतर आ रही हैं को पैरा 3.2A के अनुसार पूर्व अनुभव-पूर्व टर्नओवर के संबंध में योग्यता मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई है, यदि वे गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देश के मानको में पास होते हैं।
हालांकि, कुछ परिस्थितियों (यथा, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण, सुरक्षा संचालन और उपकरणों से संबंधित वस्तुओं की खरीद) के मामले में, नियोक्ता नई संस्थाओं को आदेश देने के बजाय पूर्व अनुभव वाले विक्रेताओं को लेना पसंद कर सकते हैं, ऐसी खरीद, जहाँ भी पर्याप्त औचित्य मौजूद हो, नियोक्ता, स्टार्ट-अप के लिए पूर्व अनुभव/टर्नओवर के मानदंडों में छूट नहीं दे सकता है।
3.2.F वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश "उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या:पी-45021/2/2017-पीपी(बीई-II) दिनांक 16 सितंबर, 2020 के तहत जारी किया गया है।
सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017, अनुमोदित उत्पाद श्रेणी और संबंधित मंत्रालय, पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा वाले आइटम और न्यूनतम स्थानीय सामग्री में किसी भी बदलाव और संशोधन/संशोधन/स्पष्टीकरण के संबंध में आदेशों के लिए, डीपीआईआईटी की वेबसाइट, यानी www.dipp.gov.in/public-procurements या संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट जिसका उत्पाद है, को संदर्भित किया जाएगा।
सार्वजनिक खरीद (भारत में निर्माण को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के तहत निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
A) परिभाषाएं
स्थानीय सामग्री: इसका मतलब है कि भारत में जोड़े गए मूल्य की मात्रा, जब तक कि अन्यथा नोडल मंत्रालय द्वारा निर्धारित न किया जाए, खरीदी गई वस्तु का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) घटाकर वस्तु में आयातित सामग्री का मूल्य (सभी कस्टम सहित) होगा शुल्क) कुल मूल्य के अनुपात के रूप में, प्रतिशत में।
क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता: इसका मतलब एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता है, जिसकी खरीद के लिए प्रस्तावित सामान/सेवाएं/कार्य इस आदेश के तहत "क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करते हैं।
क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता: इसका मतलब एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता है, जिसका सामान/सेवाएं/कार्य खरीद के लिए प्रस्तावित(Offered) है, जो "क्लास -II स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करता है, लेकिन इस आदेश के तहत "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित सामग्री से कम हो ।
गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता: इसका मतलब एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता है, जिसकी खरीद के लिए पेश(offered) की गई वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों में इस आदेश के तहत "क्लास -II स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित सामग्री से कम स्थानीय सामग्री है।
न्यूनतम स्थानीय सामग्री: नोडल मंत्रालय/विभाग किसी आपूर्तिकर्ता को क्लास -I स्थानीय आपूर्तिकर्ता/ क्लास -II स्थानीय आपूर्तिकर्ता/गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री आवश्यकता का केवल उच्च प्रतिशत निर्धारित कर सकता है। उन वस्तुओं के लिए, जिनके लिए नोडल मंत्रालय/विभाग ने आदेश के तहत उच्च न्यूनतम स्थानीय सामग्री अधिसूचना निर्धारित नहीं की है, यह क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता/ क्लास -II स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए क्रमशः 50% और 20% होगी।
खरीद वरीयता का मार्जिन: इसका मतलब है कि खरीद प्राथमिकता का लाभ उठाने के लिए क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत कीमत एल-1 से ऊपर हो सकती है। खरीद वरीयता का मार्जिन 20% होगा।
कार्य: इसका अर्थ है जीएफआर-2017 के नियम 130 के अनुसार सभी कार्य, और इसमें टर्नकी वर्क्स, इंजीनियरिंग, प्रापण एवं कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) (EPC) अनुबंध और सेवाओं में सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) (SI) अनुबंध भी शामिल होंगे।
B) क्लास I/II और गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड:
a) स्तुओं/सेवाओं/कार्यों की खरीद के लिए, खरीद मूल्य की विचार किए बिना, जहां पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा है, केवल क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही बोली लगाने के लिए पात्र होंगे।
b) वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों की खरीद के लिए, जो उपरोक्त (a) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिनका अनुमानित मूल्य 200.00 करोड़ रुपये से कम है, व्यय विभाग द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना वैश्विक निविदा इंकवारी (Tender Inquiry) जारी नहीं की जाएगी। केवल क्लास-I और क्लास-II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही खरीद में बोली लगाने के पात्र होंगे, सिवाय जब वैश्विक निविदा इंकवारी जारी की गई हो। वैश्विक निविदा इंकवारी (Global Tender Inquiry) में, गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं भी क्लास-I और क्लास-II आपूर्तिकर्ताओं के साथ बोली लगाने के पात्र होंगे।
उपरोक्त मानदंड निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन होंगे:
i) बोलीदाताओं को कानून के अनुसार भारत में पंजीकृत इकाई होना होगा। विदेशी बोलीदाताओं की भारतीय सहायक कंपनियां बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे क्षमता, योग्यता, वित्तीय स्थिति, पिछले प्रदर्शन आदि के संदर्भ में योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों। इसके अलावा, विदेशी बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से दीर्घकालिक आधार पर अपनी विनिर्माण इकाइयां भारत मे स्थापित करनी होंगी।
ii) विदेशी बोलीदाता भी बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे कानून के अनुसार भारत में पंजीकृत किसी बोलीदाता के साथ संयुक्त उद्यम बना सकते हैं ।
iii) बोली में उपकरण/सामग्री की उत्पत्ति का देश प्रदान किया जाएगा।
iv) स्थानीय सामग्री के संबंध में बोलियाँ केवल भारतीय रुपये(INR) में होगी ।
v) बोलीदाताओं को भारतीय कानूनों, विनियमों और मानकों का पालन करना होगा।
vi) भारत के अलावा अन्य मूल देश से उपकरण/सामग्री की आपूर्ति के लिए, बोली लगाने वाले को भारत या मूल देश के अलावा किसी अन्य देश में न्यूनतम एक वर्ष के लिए उपकरण/सामग्री की संतोषजनक संचालन हुए हे के समर्थन में प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें भारत के समान परिवेश के तापमान सहित जलवायु और परिचालन संबंधी स्थितियां हों।
vii) निर्माता/आपूर्तिकर्ता जहरीले ई-वेस्ट(E-waste) और अन्य अपशिष्ट पैदा करने वाले उत्पादों और घटकों को सूचीबद्ध करेगा। इसमें एक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) Extended Producers Responsibility (EPR) होगा ताकि जीवन चक्र पूरा होने के बाद, सामग्री को निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा सुरक्षित रूप से पुनर्नवीनीकरण/निपटान किया जा सके और इसके लिए निर्माता/आपूर्तिकर्ता को खरीददार के साथ मिलकर पुनर्चक्रण/निपटान इकाई स्थापित करनी होगी। या जैसा निर्दिष्ट किया जा सकता है ।
viii) बोली लगाने वाले को साइबर सुरक्षा/आपूर्ति किए जाने वाले उपकरण/प्रक्रिया की सुरक्षा/प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कनेक्ट करने के लिए सुरक्षित होने के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ix) जहां भी आवश्यक हो, विदेशी आपूर्तिकर्ता भारत में पूरी तरह कार्यात्मक सेवा केंद्र स्थापित करेगा और उपयोगिताओं की भविष्य की जरूरतों के लिए स्थानीय स्तर पर स्पेयर/सामग्री रखेगा।
x) मध्यस्थता की कार्यवाही केवल भारत में ही शुरू की जाएगी और लागू भारतीय कानूनों के अनुसार सभी विवाद निपटाया जाएंगे ।
C) खरीद प्राथमिकता के लिए प्रक्रियाएँ
(a) इस आदेश के प्रावधानों और नोडल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए किसी विशिष्ट निर्देश के अधीन या इस आदेश के अनुसरण में, यहां निर्दिष्ट तरीके से खरीद संस्थाओं द्वारा की गई खरीद में केवल "क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" को खरीद प्राथमिकता दी जाएगी। .
(b) यदि वस्तुओं/कार्यों की खरीद के मामले प्रकृति से विभाज्य है और पैरा B(b) के अंतर्गत आने वाली हो, तो 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को भी खरीद प्राथमिकता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगी।:
i). सभी योग्य बोलियों में से, सबसे कम बोली को L1 कहा जाएगा। यदि L1 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है, तो पूरी मात्रा का ठेका L1 को दिया जाएगा।
ii). यदि L1 बोली 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' नहीं है, तो ऑर्डर मात्रा का 50% L1 को दिया जाएगा। इसके बाद, 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के बीच सबसे कम बोली लगाने वाले को शेष 50% मात्रा के लिए एल1 मूल्य से मिलान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, बशर्ते कि क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता की उद्धृत कीमत खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर आती हो, और उस मात्रा के लिए अनुबंध ऐसे 'क्लास -I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को दिया जाएगा जो L1 मूल्य के साथ मिलान करने की शर्त पर होगा । यदि ऐसा निम्नतम पात्र 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' एल1 मूल्य से मेल करने में विफल रहता है या प्रस्तावित मात्रा से कम स्वीकार करता है, तो खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर अगले उच्चतर 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को शेष मात्रा के लिए एल1 मूल्य के साथ मिलान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इत्यादि, और अनुबंध तदनुसार प्रदान किया जाएगा। यदि कुछ मात्रा अभी भी क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपूरित छोड़ दी गई है, तो ऐसी शेष मात्रा L1 बोली लगाने वाले को ऑर्डर की जाएगी।
(c) सामान/कार्यों की खरीद के लिए, जो पैरा B(b) के अंतर्गत आते हैं और प्रकृति में विभाज्य नहीं हैं, और सेवाओं की खरीद में जहां बोली का मूल्यांकन केवल कीमत पर किया जाता है, तो “क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को“क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' तथा “गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता” की तुलना में खरीद प्राथमिकता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगी:
i) सभी योग्य बोलियों में से, सबसे कम बोली को L1 कहा जाएगा। यदि L1 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है, तो अनुबंध L1 को दिया जाएगा।
ii) यदि L1 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' नहीं है, तो 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के बीच सबसे कम बोली लगाने वाले को L1 मूल्य के साथ मिलान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, अगर क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता की उद्धृत कीमत खरीद प्राथमिकता के दायरे में हो। और अनुबंध ऐसे 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को दिया जाएगा जो L1 का कीमत मिलान करने का शर्त के अधीन होना चाहिए ।
iii) यदि ऐसा निम्नतम योग्य 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' L1 का मूल्य सहित मेल करने में विफल रहता है, तो खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर अगली उच्च बोली वाले 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को L1 का मूल्य सहित मिलान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा आदि और तदनुसार अनुबंध प्रदान किया जाएगा। यदि खरीद वरीयता के दायरे में कोई भी 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'L1 का मूल्य के साथ मिलान नहीं कर पाता है, तो अनुबंध L1 बोलीदाता को दिया जा सकता है।
(d) "क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता" और "गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता" को खरीद संस्थाओं द्वारा की जाने वाली किसी भी खरीद में खरीद प्राथमिकता नहीं मिलेगी।
उन निविदाओं में प्रयोज्यता जहां कई बोलीदाताओं को अनुबंध दिया जाना है ।
ऐसी निविदाओं में जहां एकाधिक बोलीदाताओं को एल-1 दरों का मिलान कर अनुबंध प्रदान किया जाता है या अन्यथा, तो 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को ' क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की तुलना में खरीद प्राथमिकता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगी:
यदि खरीदी जाने वाली वस्तु के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है, जैसा कि नोडल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, तो केवल क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं ही बोली लगाने के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार, जिन एकाधिक आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध दिया जाएगा, वे सभी और केवल 'क्लास -I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' होने चाहिए।
अन्य मामलों में, इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार, 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं ' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' भी 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' के साथ बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
यदि 'क्लास -I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' किसी भी निविदा में निविदा की गई मात्रा के कम से कम 50% के लिए अनुबंध देने के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो बोली दस्तावेजों में निर्धारित पुरस्कार मानदंडों के अनुसार सभी योग्य बोलीदाताओं को अनुबंध प्रदान किया जा सकता है। हालाँकि, यदि 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' निविदा की गई मात्रा के कम से कम 50% के लिए अनुबंध देने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तो “क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' की तुलना में 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को खरीद प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' ने बशर्ते कि उनकी उद्धृत दर अनुबंध देने के लिए विचार किए जाने वाले उच्चतम उद्धृत बोली लगाने वाले की खरीद प्राथमिकता के 20% मार्जिन के भीतर हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समग्र रूप से लिए गए ' क्लास - I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' को निविदा की मात्रा के कम से कम 50% का अनुबंध देने के लिए विचार किया जाए।
पहली खरीद प्राथमिकता सबसे कम कोटेशन वाले 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को दी जानी चाहिए, जिनकी कोटेशन दरें खरीद प्राथमिकता के 20% मार्जिन के भीतर आती हैं, यह अनुबंध प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंडों और किसी एकल आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा की सीमा को पूरा करने के अधीन है। यदि सबसे कम उद्धरण 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' ने उपरोक्त बाधाओं के कारण खरीद प्राथमिकता के लिए योग्य नहीं है या प्रस्तावित मात्रा को स्वीकार नहीं करता है, तो खरीद प्राथमिकता के 20% मार्जिन के अंतर्गत आने वाले अगले उच्चतर ' क्लास -I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को अवसर दिया जा सकता है, आदि।
बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए, खरीद संस्थाएं विभिन्न बोलीदाताओं के बीच अनुबंध देने के लिए अपने स्वयं के निविदा विशिष्ट मानदंड निर्धारित कर सकती हैं, साथ मे ऊपर उप-पैरा में निर्धारित व्यापक नीति दिशानिर्देशों के अंतर्गत 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को खरीद प्राथमिकता देने की प्रक्रिया भी है। ।
D)स्थानीय सामग्री का सत्यापन:
a)निविदा, बोली या याचना के समय 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/ 'क्लास- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को स्थानीय सामग्री का प्रतिशत दर्शाना होगा और स्व-प्रमाणन प्रदान करना होगा कि पेशकश की गयी वस्तु 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/ 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के लिए स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को पूरा करता है; जैसा स्थिति होगा । उन्हें उस स्थान(अँ) का विवरण भी देना होगा जहां स्थानीय मूल्य जोड़ी गई ।
b)10.00 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खरीद के मामलों में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देने के लिए, 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक से (कंपनियों के मामले में) या एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) एक प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक होगा ।
c)झूठी घोषणाएँ सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 175(1)(i)(h) के तहत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होंगी, जिसके लिए बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 151(iii) के अनुसार दो साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है साथ-साथ ऐसी अन्य कार्रवाइयां जो कानून के तहत अनुमत हो सकती हैं। एक आपूर्तिकर्ता जिसे इस आदेश के उल्लंघन के लिए किसी खरीद इकाई द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, वह प्रतिबंध की अवधि के लिए किसी अन्य खरीद इकाई द्वारा खरीद के लिए इस आदेश के तहत प्राथमिकता पाने के लिए पात्र नहीं होगा।। ऐसी अन्य खरीद संस्थाओं के लिए प्रतिबंध उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन यह अन्य खरीद संस्थाओं के संज्ञान में आएगा।
3.2 G सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 144(xi) के प्रावधान:
यह जीएफआर 2017 के नियम 144(xi) के तहत प्रतिबंधों के संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.02.21 और 02.03.21 के संदर्भ में है।
a)ऐसे देश से कोई भी बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है (सिवाय जिस कि भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है या जिसमें भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है जैसा कि ऑर्डर पब्लिक प्रोक्योरमेंट नंबर 2 दिनांक 23.07.2020 या इसके बाद के संशोधन/ संशोधन में उल्लिखित है) केवल तभी बोली लगाने के लिए पात्र होंगे यदि बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत है।
b)सफल बोलीदाता को ऐसे देश के किसी भी ठेकेदार को काम का उप-अनुबंध देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है (सिवाय जिस कि भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है या जिसमें भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है जैसा कि ऑर्डर पब्लिक प्रोक्योरमेंट नंबर 2 दिनांक 23.07.2020 या इसके बाद के संशोधन / संशोधन में उल्लिखित है) जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत नहीं है।
c)एक बोलीदाता को सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हुए बिना भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के विक्रेताओं से कच्चे माल, घटकों, उप-असेंबली इत्यादि की खरीद करने की अनुमति है, क्योंकि इसे “उप-करार' नहीं माना जाता है।
d)हालाँकि, यदि कोई बोलीदाता भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के विक्रेताओं से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खरीदे गए तैयार माल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसे विक्रेताओं को सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
e)मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) या उनके अधिकृत एजेंटों से बंद सिस्टम के लिए उपभोग्य सामग्रियों सहित वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) / व्यापक रखरखाव अनुबंध (सीएमसी) जैसे स्पेयर पार्ट्स और अन्य आवश्यक सेवा सहायता की खरीद को पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। जैसा कि जीएफआर 2017 के नियम 144(xi) के तहत अनिवार्य है।
3.3 हालांकि बोलीदाता उपरोक्त योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, पर वे अयोग्य हो सकते हैं यदि:
(i) पात्रता आवश्यकताओं के सबूत में प्रस्तुत फॉर्म्स, बयानों, घोषणाओं और अनुलग्नकों मे भ्रामक या गलत प्रस्तुतीकरण किए: और/या
(ii) समान कार्य के लिए पिछले बोली में भाग लिया और असामान्य रूप से उच्च या निम्न बोली मूल्य उद्धृत किया और नियोक्ता को उसके लिए तर्कसंगत औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सका ।
4.0 कार्य पूर्ण होने का सामय:
सफल बोलीदाता क्रमांक-I में वर्णित निर्दिष्ट समय के भीतर पूरे कार्य को पूरा करेगा जिसकी गणना स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से माना जाएगा ।
5.0 निविदाओं के साथ टेबल में कार्य के लिए निर्दिष्ट राशि की बयाना राशि संलग्न की जानी चाहिए।
6.0 सरकारी के दिशा निर्देशानुसार,सूक्ष्म और लघु उद्यमों के रूप में पंजीकृत बोलीदाताओं के लिए, निविदा दस्तावेज की लागत और बयाना राशि जमा लागू नहीं होगी। हालाँकि,पात्रता के लिए इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।
7.0 पूर्व बैठक
a)सभी संभावित बोलीदाताओं के लिए बोली-पूर्व बैठक क्रमांक 1 के अनुसार स्थान, तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें कार्य और बोली शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो, प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा।
b)संभावित बोलीदाता(ओं) अपने प्रश्न, यदि कोई हों, पूर्व-बोली बैठक से कम से कम 03 दिन पहले पैरा-8 में दिए गए पते पर ईमेल / कूरियर / फैक्स द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि बैठक के दौरान उसका उत्तर दिया जा सके।)
8.0 बोली प्रस्तुत करना
i) ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करना–तकनीकी बोली (कवर-I) (अनुभाग-II अर्थात आईटीबी देखें) और मूल्य बोली (कवर-II) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप) सभी तरह से पूर्ण उपरोक्त पोर्टल दिनांक और समय क्रमांक 1 के अनुसार अपलोड किया जाना चाहिए ।
ii) ऑनलाइन बीड सबमिशन (संदर्भ खंड-II अर्थात आईटीबी) सभी तरह से पूर्ण सीलबंद लिफाफे मे क्रम संख्या 1 के अनुसार पते, दिनांक और समय पर पहुँचाया जाना चाहिए। जो तकनीकी बोली खोलने के बाद हो सकता है ।
निर्दिष्ट तिथि या संशोधन की स्थिति मे, यदि नियोक्ता के लिए बोलियां जमा करने के लिए कोई अवकाश घोषित किया जाता है, तो दस्ताबेजों की हार्ड कॉपी अगले कार्य दिवस पर निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी । इसी प्रकार, निर्दिष्ट तिथि या संशोधन की स्थिति मे, यदि कोई बोली खोलने के लिए नियोक्ता के लिए अवकाश घोसीत किया जाता है, तो उद्धाटन अगले कार्य दिवस पर निर्दिष्ट समय पर किया जाएगा । तथापि, बोलियां ऑनलाइन जमा करने की तिथि और समय निर्दिष्ट तिथि और समय या यदि कोई हो तो संशोधन के रूप मे जारी रहेगा ।
9.0 बोली के लिए मुद्रा केवल भारतीय रूपए होगी।
10.0 बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद क्रमांक-1 में उल्लिखित अवधि के लिए बोलियाँ (Bids) वैध होंगी । अगर कोई बोलीदाता/निविदाकर्ता अपनी बोली/निविदा को उस अवधि से पहले वापस लेता है या नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है तो बोलीदाता की ईएमडी को जब्त की जाएगी ।
11.0 क्रमांक-1 के अनुसार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली स्थल, तिथि एवं समय पर ऑनलाइन खोली जाएगी । तकनीकी बोली के योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोलने का समय और तारीख तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद की तारीख मे उन्हें सूचित किया जाएगा । नियोक्ता/निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी अपने विवेक से तकनीकी और वीत्तीय बोली एक साथ खोल सकता है और पूरी तरह से बोली का मूल्यांकन कर सकता है ।
12.0 ई-निविदा: ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए निर्देश:
टेक्नो-कमर्शियल बीड और प्राइस बीड को सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल ई-पोर्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन जमा किया जाना है । बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करते हुए , केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी ) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी । नीचे दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने मे सहायता करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तेयार करेने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करेने के लिए हैं ।
12.1 पंजीकरण:
i) बोलीदाताओं को होम पेज पर उपलब्ध “ऑनलाइन बिड्डर एनरोलमेंट” विकल्प का उपयोग करके सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। सीपीपी पोर्टल पर नामांकन निःशुल्क है। )
ii) नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बोलीदाताओं को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और अपने खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा।
iii) नामांकन/पंजीकरण के दौरान, बोलीदाताओं को वैध ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर सहित सही/सच्ची जानकारी प्रदान करनी चाहिए । सभी पत्राचार ठीकेदारों/बोलीदाताओं के साथ सीधे ईमेल-आईडी के माध्यम से किए जाएंगे।
iv) ई-निविदा के लिए वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (क्लास II या क्लास III केर्टिफिकटेस साइनिंग की उपयोग के साथ) अनिवार्य है जिसे SIFY/TCS/nCode/eMudra या ई-टोकन/स्मार्ट कार्ड पर CCA India द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से प्राप्त किया जा सकता है ।
v) ई-निविदा के लिए सीपीपी पोर्टल पर नामांकन होने पर, बोलीदाता अपने प्रोफ़ाइल के साथ अपना वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पंजीकृत करेंगे।
vi) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत होना चाहिए। बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससीज दूसरों को उधार नहीं देते हें जिससे दुरुपयोग हो सकता है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
vii) इसके बाद बोलीदाता अपनी यूज़र आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड का दर्ज करके सूरक्षित लॉगिन के माध्यम से साइट पर लॉग इन कर सकते हैं ।
12.2 निविदा दस्तावेजों की खोज:
a) सीपीपी पोर्टल में विभिन्न खोज विकल्प बनाए गए हैं, जिससे बोलीदाताओं को कई मापदंडों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज करने में सुविधा हो । इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमे बलिदाता कई खोज मापदंडों को जोड़ सकते हैं जैसे संगठन का नाम, अनुबंध का रूप, स्थान, दिनांक, अन्य कीवर्ड आदि सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए ।
b) एक बार जब बलिदातायाओं ने उन निविदाओं का चयन कर लिया जिनमें वे रुचि रखते हैं, तो वे आवश्यक दस्तावेज/निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'माई टेंडर्स' फोल्डर में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह सीपीपी पोर्टल को निविदा दस्तावेज के लिए कोई शुद्धिपत्र जारी होने की स्थिति में एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से बलिदातायाओं को सूचित करने में सक्षम करेगा।
c) यदि बोलीदाता हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रत्येक निविदा को दी गई विशिष्ट निविदा आईडी को नोट करना चाहिए ।
12.3 बोलियाँ जमा करने की तैयारी:
a) बोली तैयारी करने के लिए,बोलीदाताओं साइट पर उपलब्ध प्रकाशित निविदा सूची से निविदा की खोज करेंगे और पूर्ण निविदा दस्तावेज डाउनलोड करेंगे और अपनी बोली जमा करने से पहले यदि कोई शुद्धिपत्र प्रकाशित हो तो, उसे ध्यान में रखना चाहिए। निविदा दस्तावेज़ का चयन करने के बाद उसे बोलीदाताओं के खाते के 'मेरा पसंदीदा- My favourite' फ़ोल्डर में ले जाया जाएगा जहां से बोलीदाता निविदा दस्तावेज के सभी विवरण देख सकता है।
b) बोलीदाता को बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए निविदा दस्तावेज को ध्यान से देखना होगा। बोलीदाताओं को उन कवरों की संख्या नोट करना होगा जिनमें बोली दस्तावेज जमा किए जाने हैं, दस्तावेजों की संख्या,प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री सहित। इनमें से किसी भी विचलन के कारण बोली को अस्वीकार किया जा सकता है ।
c) यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है तो उसे निविदा साइट के माध्यम से, या निविदा दस्तावेज़ में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
d) बोलीदाताओं को वोली जमा करने के लिए (PDF/xls/rar/zip/dwf) प्रारूप में वोली दस्तावेजों अग्रिम रूप से तेयार करना चाहिए जैसा की नीविदा दस्तावेज/अनुसूची में दर्शया गया है । यदि एक से अधिक दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें zip का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जा सकता है ।
e) मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास से बचने के लिए, जिन्हें प्रत्येक वोली के एक भाग के रूप मे प्रस्तुत केरने की आवश्यकता होती है, ऐसे मानक दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक माणपत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उनके पास उपलब्ध "My Space" या "Other Important Document" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। इन दस्तावेजों को वोली जमा करते समय निविदा आवश्यकताओं के अनुसार "My Space" या "Other Important Document" क्षेत्र से सीधे जमा किया जा सकता है , और बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली जमा करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय में कमी आएगी।
12.4 बोलियां जमा करना:
i) बोलीदाता को बोली जमा करने के लिए काफी पहले ही साइट पर लॉग इन कर लेना चाहिए ताकि वह बोली को समय पर यानी बोली जमा करने के समय पर या उससे पहले अपलोड कर सके।
ii) बोलीदाता को एनआईटी/निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार निविदा शुल्क और ईएमडी तैयार करनी चाहिए । मूल प्रतियाँ ऑफ़लाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को जमा किया जाना चाहिए । भौतिक रूप से भेजे गए डीडी/बीसी/बीजी अन्य का विवरण स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय दर्ज किए गए डेटा से मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।)
iii) बोली ऑनलाइन जमा करते समय, बोलीदाता नियम और शर्तों (सीपीपी पोर्टल के) को पढेगा और अपनी बोली जमा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए उन्हें स्वीकार करेगा।
iv) बोलीदाता निविदा शुल्क/ईएमडी का भुगतान करने के लिए 'ऑफ़लाइन' भुगतान विकल्प का चयन करेंगे जैसा लागू हो और इंस्ट्रूमेंट(डीडी/बीसी/बीजी) का विवरण दर्ज करेंगे।
v) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में दर्शाए अनुसार एक-एक करके आवश्यक बोली दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर और अपलोड करना होगा।)
vi) बोलीदाता ध्यान दें कि निविदा दस्तावेज़ को डाउनलोड करने और अपने प्रस्तावों को अपलोड करने के लिए डीएससी का उपयोग करने का कार्य ईस बात की पुष्टि माना जाता है की उन्होंने बिना किसी अपवाद के निबिदा दस्तावेज़ के सभी अनुभागों और पृष्ठों को पढ़ लिया है और पूरे निविदा दस्तावेज़ को समझ लिया है और निविदा दस्तावेज़ की आवश्यकताओं के बारे मे स्पष्ट हैं ।
vii) बोलीदाता ध्यान दें कि निविदा के लिए अपलोड किया जाने वाला प्रत्येक दस्तावेज़ 2 एमबी से कम होना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज़ 2 एमबी से अधिक है, तो उसे zip/rar के माध्यम से छोटा किया जा सकता है और उसे अपलोड किया जा सकता है। 1 एमबी से कम के फ़ाइल आकार के लिए, लेनदेन अपलोड करने का समय बहुत तेज़ होगा।
viii) मात्राओं और कीमतों की अनुसूची को अपलोड करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी और मूल्य अनुसूची में कोई भी परिवर्तन/संशोधन इसे बोली लगाने के लिए अनुपयुक्त बना देगा। बोलीदाताओं को मात्राओं और कीमतों की अनुसूची को XLS फॉर्मेट मे डाउनलोड करना होगा और फ़ाइल का नाम बदले बिना इसे सेव करना होगा। बोलीदाता उपयुक्त सेल(White Background Cells) में आंकड़ों में अपनी दर उद्धृत करेगा, उसके बाद फ़ाइल को केवल वित्तीय बोली कवर (मूल्य बोली) में सहेजें और अपलोड करें । यदि बोलीदाता द्वारा मात्राओं और कीमतों की अनुसूची फाईल को संशोधित/दूषित पाया जाता है, तो बोली को अस्वीकार कर दीया जाएगा । बोलीदाताओं को सावधान किया जाता है कि वित्तीय बोली को कवर 2 के अलावा कहीं और अपलोड करने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
ix) बोलीदाताओं को अपनी बोली ऑनलाइन ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (टीआईए) को बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय (सर्वर सिस्टम घडी के अनुसार) से काफी पहले जमा करनी होगी। अंतिम क्षण (Eleventh Hour) में बोलीदाताओं द्वारा ऑनलाइन बोलियां जमा करने के दौरान किसी भी प्रकार की देरी या कठिनाइयों का सामना करने के लिए टीआईए को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
x) बोली जमा करने के बाद (अर्थात पोर्टल में "फ्रीज बिड सबमिशन" पर क्लिक करने के बाद), बोली लगाने वाले सिस्टम जनेरटेड पावती संख्या का प्रिंट आउट ले लेंगे, और इसे ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए साक्ष्य के रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे, जो बोली खोलने में भाग लेने के लिए प्रवेश पास के रूप में भी कार्य करेगा।
xi) बोलीदाताओं को निविदा साईट के शीर्ष पर बोली लगाने वाले के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने वाले सर्वर समय का पालन करना चाहिए, जिसे ई-निविदा प्रणाली में अनुरोध करने, बोली जमा करने, बोली खोलने आदि के सभी कार्यों के लिए मान्य माना जाएगा।
xii) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तबेजओं को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई (पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर) एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खुलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किया जा सकता है । टोल फ्री नंबर 1800-3070-2232, मोबाइल नंबर 91-7878007972 और 91-7878007973 ।
13.0 किसी भी शुद्धिपत्र बाद में संशोधन और/या बोली जमा करने की तिथि का विस्तार, यदि कोई हो, पोर्टल http://eprocure.gov.in /eprocure/app. पर पोस्ट किया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोलि जमा करने की समय सीमा से पहले नियमित रूप से पोर्टल पर जाएँ ।.
14.0 नियोक्ता किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है,अनुबांध के पुरस्कार से पहले किसी भी समय, प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाता(औं) के लिए कोई दायित्व वहन किए बिना । तथापि, जो बलिदाता रद्द/अस्वीकृति के ऐसे निर्णय के कारणों की तलाश करना चाहते हैं, उन्हें नियोक्ता द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी, जब तक कि इसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा,रणनीतिक, वैज्ञानिक या राज्य का आर्थिक हित या किसी अपराध के लीए उकसाना
15.0 'निविदा आमंत्रण सूचना' के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के शब्दों के बीच किसी भी अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।
(एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से और लिए)
उप.महाप्रबंधक (सिविल)
प्रापण एवं संविदा विभाग
एनएचपीसी लिमिटेड,लोकतक प्रोजेक्ट,
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