निविदा संख्या:NH/SLP/CONT/2023/C-15/NIT/786 दिनांक : 29/12/2023
एनएचपीसी सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दोलुंगमुख, अरुणाचल प्रदेश के Y-जंक्शन से डैम इनटेक तक Aerial Bunched केबल के साथ 11 केवी ओवरहेड लाइन की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग”
बोली जमा करने की तिथि | बोली जमा करने की अंतिम तिथि |
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01-01-1970 | 01-01-1970 |
बोली खोलने की तिथि | 01-01-1970 |
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वर्क्स नं। | शीर्षक | बोली खोलने की तिथि | अंतिम तिथि |
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NH/SLP/CONT/2023/C-15/NIT/786 दिनांक : 29/12/2023 | एनएचपीसी सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दोलुंगमुख, अरुणाचल प्रदेश के Y-जंक्शन से डैम इनटेक तक Aerial Bunched केबल के साथ 11 केवी ओवरहेड लाइन की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग | 24-01-2024 | 19-01-2024 |
Supply, erection, testing and commissioning of 11 kV overhead line with Aerial bunched cables from Y-Junction to Dam Intake of NHPC Subansiri Lower Hydroelectric Project, Dollungmukh, Arunachal Pradesh | Login to Download |
विवरण
एनआईटी सं०: एनएच/एसएलपी/संविदा/2023/सी-15/एनआईटी/786 दिनांक: 29/12/2023
निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना (खुला)
1. ऑनलाइन "आइटम दर" / "प्रतिशत दर" बोलियां घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एकल चरण-दो भाग बोली {अर्थात भाग- I (कवर- I): तकनीकी- बोली और भाग- II (कवर- II): वित्तीय बोली} के आधार पर एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) की ओर से कार्य “एनएचपीसी सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दोलुंगमुख, अरुणाचल प्रदेश के Y-जंक्शन से डैम इनटेक तक Aerial Bunched केबल के साथ 11 केवी ओवरहेड लाइन की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग” के लिए पात्र एकमात्र बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाती हैं ।
पूर्ण बिड डॉक्यूमेंट/ टेंडर डॉक्यूमेंट सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (CPP) पोर्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app से देखा और डाउन लोड किया जा सकता है। साइट को एनएचपीसी की वेबसाइट www.nhpcindia.com और सीपीपी पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट कॉर्नर के माध्यम से भी देखा जा सकता है। कोई भी बोलीदाता जो इस निविदा के लिए उद्धृत करना चाहता है, वह ई-टेंडरिंग के लिए ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण के बाद पूर्वोक्त पोर्टल से निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय तक निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकता है।
निविदा के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:
निविदा की महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार हैं:
(नोट: निविदा दस्तावेज की हार्ड कॉपी की बिक्री लागू नहीं है । पुनः किसी भी शुध्दिपत्र , एक्सटेंशन आदि के लिए कृपया वेबसाइट http://eprocure.gov.in/eprocure/app और www.nhpcindia.com पर जाएं या उपमहाप्रबंधक (प्रापण व सम्विदा), गेरुकमुख, जिला-धेमाजी, असम -787035, Ph .: 03752- 269296, फैक्स: 03752-269296, ई-मेल: pnc_slp@nhpc.nic.in से सम्पर्क करे।)
2.0 योग्य बोलीदाता
2.1 बोली के लिए यह आमंत्रण खुला है:
क) वे बोलीदाता जो कानूनी इकाई में शामिल हैं और कानूनी रूप से और आर्थिक रूप से स्वायत्त हैं और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के वाणिज्यिक कानून के तहत काम करते हैं।
ख) क्लॉज 3 में परिभाषित योग्यता मानदंड को सभी बोलीदाता पूरा करते हैं।
2.2 कारोबार व्यवहार पर प्रतिबंध (Banning of Business dealings) लगाने के दिशानिर्देशों के पैरा 6 के तहत बोली लगाने वालों को कारोबार से प्रतिबंधित / डी-लिस्टेड / ब्लैक लिस्टेड डिबार नहीं होना चाहिये । इस संबंध में स्व-घोषणा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।
संघ / बिडर (उप-ठेकेदारों सहित) के किसी भी सदस्य को कारोबार से संबंधित प्रतिबंधों के दिशानिर्देशों के पैरा 6 के तहत कारोबार से प्रतिबंधित / डी-लिस्टेड / ब्लैक लिस्टेड / डिबार नहीं किया होना चाहिए। इस संबंध में स्व-घोषणा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।
2.3 नियोक्ता द्वारा खराब प्रदर्शन के कारण जिन बिडर के अनुबंध (अनुबंधों) को समाप्त कर दिया गया है, उन्हें समाप्ति की अधिसूचना की तारीख से अगले 5 वर्षों के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
2.4 निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार करने के लिए नियोक्ता द्वारा अखंडता समझौता (Integrity Pact) का क्रियान्वयन किया जाना है।
सभी भावी बोलीदाताओं और नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अखंडता समझौता, दोनों दलों के व्यक्तियों / अधिकारियों को बोली प्रक्रिया में किसी भी भ्रष्ट / धोखेबाज / सांठगांठ / जबरदस्ती की प्रथाओं का पालन नहीं करने के किये प्रतिबद्ध करता है और अनुबंध के दौरान भी कार्यान्वयन होगी। केवल वे बोलीदाता जिन्होंने नियोक्ता के साथ अखंडता समझौता में प्रवेश किया है, वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।
सभी आवेदक अपने Bids जमा करने के समय नियोक्ता के साथ एक अखंडता समझौता (सादे कागज पर निष्पादित) में प्रवेश करेंगे। नियोक्ता की ओर से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अखंडता समझौता फॉर्म -7, धारा -III के रूप में प्रदान की जाती है। अखंडता समझौता आवेदक द्वारा डाउनलोड, मुद्रित और हस्ताक्षरित किया जाएगा और हार्ड कॉपी जमा की जाएगी। स्कैन की हुई कॉपी ऑनलाइन और हार्ड कॉपी ऑफ लाइन जमा करनी होगी।
सफल बोलीदाता अनुबंध समझौता पर हस्ताक्षर करने से पहले उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित अखंडता समझौता जमा करेगा।
अखंडता समझौता के तहत दायित्व के अनुपालन की देखरेख करने के लिए डॉ विनोद अग्रवाल, आईएएस (सेवानिवृत्त) और श्री प्रभाष सिंह, (बोली डेटा में दिए गए आईईएम का नाम) को नियोक्ता द्वारा स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है। IEM का संपर्क पता निम्नानुसार है:
3. बोली लगाने वाले की योग्यता
3.1 सभी बोलीदाताओं में बोली के साथ निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज शामिल होना चहिये, जब तक कि ITB योग्यता जानकारी में अन्यथा न कहा गया हो,:
ख) खंड 3.2 ए (ख) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्य अनुभव को फॉर्म -3 कार्य अनुभव रिकॉर्ड, अनुभाग - III में प्रदान किया जाएगा। दिखाए गए कार्य अनुभव को संबंधित कार्य के अभियंता प्रभारी / परियोजना प्रमुख से प्रमाण पत्र के साथ समर्थित किया जाएगा। निजी संगठनों के लिए कार्य निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों द्वारा उत्पादित अनुभव प्रमाण पत्रों के मामले में, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ टीडीएस प्रमाणपत्र भी उत्पादित किए जाएंगे।
घ)प्रस्तावित कार्यप्रणाली (अनुसूची- G अलग शीट में) और निर्माण का कार्यक्रम (अनुसूची- E में), उपकरण नियोजन और तैनाती (अनुसूची-F में), विधिवत व्यापक गणना के साथ समर्थित, तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार और काम पूरा होने की निर्धारित अवधि के भीतर काम निष्पादन और पूर्णता की उनकी क्षमता को सही ठहराते हैं।
3.2ए अनुबंध के आवंटन के लिए प्रत्येक बोलीदाता के पास अर्हता होना चाहिए:
क) पिछले तीन वर्षों में किसी एक वर्ष में प्राप्त न्यूनतम वित्तीय कारोबार कार्यों की वार्षिक अनुमानित लागत, जिसके लिए बोली आमंत्रित की गई है, के बराबर राशि का होना चाहिये ।(कार्य की वार्षिक अनुमानित लागत = कार्य की अनुमानित लागत÷ निर्माण अवधि(वर्षों में)) ।
(कार्य की अनुमानित लागत = रु.2,37,18,621/-)
ख) जिस महीने में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, के आखिरी दिन की समाप्ति पर पिछले पांच साल में संतोषजनक रूप से पूरा हुआ कम से कम एक समान काम, काम की अनुमानित लागत के 80% के मूल्य के बराबर या दो समान कार्य मूल्य में प्रत्येक समान काम की अनुमानित लागत का 50% या कार्यों के अनुमानित लागत के 40% के मूल्य के बराबर तीन समान काम होना आवश्यक है।
(समान तरह के कार्यों का अर्थ है "11 केवी ओवरहेड लाइन या उच्च क्षमता
की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग"
या
11/33KV सबस्टेशन या उच्च क्षमता की आपूर्ति, निर्माण परीक्षण कमीशनिंग”)
ग ) बोली लगाने वाले के पास वैध विद्युत लाइसेंस होना चाहिए।
3.2बी प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली के साथ भी जमा आवश्यक करना होगा:
i) पैन नंबर, जीएसटी पंजीकरण नंबर और ईपीएफ पंजीकरण नंबर।
ii) एक घोषणा कि बोली दस्तावेजों के साथ दी गयी सभी प्रकार की जानकारी (फॉर्म -5, घोषणा प्रपत्र, धारा-III में) सही है
iii) ऐसे अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई आईटीबी में परिभाषित किया गया हो।
iv) निविदा, बोली या याचना के समय 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'वर्ग-द्वितीय स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को स्थानीय सामग्री का प्रतिशत इंगित करना होगा और स्व-प्रमाणन प्रदान करना होगा कि प्रस्तावित वस्तु ‘श्रेणी- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता''के लिए स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को पूरा करती है।, जैसा भी मामला हो। वे उस स्थान (स्थानों) का विवरण भी देंगे जहां स्थानीय मूल्यवर्धन किया गया है।
3.2सी अनुबंध के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिस में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, बोलीदाता को कार्य अनुभव, वित्तीय क्षमता और संसाधनों का प्रदर्शन करना जरुरी है जो योग्यता मानदंडों के समुच्चय को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों के खंड 3.1 और 3.2 (ए) और (बी) के उत्पादन में विफलता बोली को गैर-उत्तरदायी बनाएगी।
3.2डी जे वी या एकमात्र बोली लगाने वाले के अलावा किसी अन्य व्यवस्था की अनुमति नहीं है। अनुभव और प्रस्तावित उप-ठेकेदार के संसाधन, यदि कोई हो , किसी को योग्यता मानदंडों के साथ बोलीदाता के योग्यता मानदंडों का निर्धारण करने में ध्यान नहीं दिया जाएगा। हालाँकि, परियोजना डेवलपर द्वारा अनुमोदित उप-ठेकेदार के रूप में बोलीदाता के अनुभव पर विचार किया जाएगा। संघ / संयुक्त उद्यम के सदस्य के रूप में बोलीदाताओं के अनुभव को संघ / संयुक्त उद्यम के सदस्य के खिलाफ काम के वितरण के रूप में माना जाएगा। ऐसे मामले में जहां संघ / जेवी सदस्यों का वितरण संघ / जेवी समझौते में निर्दिष्ट नहीं है, तो जेवी के सभी सदस्यों के लिए न्यूनतम 35% भागीदारी हिस्सेदारी के साथ अनुभव क्रेडेंशियल पर विचार किया जाएगा।
3.2ईऑल स्टार्टअप्स (चाहे एमएसई या अन्यथा), गजट नोटिफिकेशन-जीएसआर 501 (ई) , दिनांक 2.3.05.2017 या समय-समय पर संशोधन के अनुसार पूर्व अनुभव के संबंध में उनकी गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देश के अनुसार 3.2A के अनुसार पूर्व अनुभव-पूर्व टर्नओवर के संबंध में योग्यता मानदंड को पूरा करने से छूट दी गई है। । हालाँकि, एम्प्लॉयर सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा संचालन और उपकरण, आदि से संबंधित वस्तुओं की खरीद जैसे परिस्थितियों के मामले में स्टार्टअप्स (चाहे एमएसई या अन्य) के लिए इस तरह की छूट से इनकार करने का अधिकार रखता है।
3.2एफ सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) के रूप में "उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने आदेश सं P-45021/2/2017-PP (BE-II) दिनांक 16 सितम्बर, 2020 द्वारा माल / सेवा / कार्य के लिए आदेश जारी किया है :
सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश-2017 में किसी भी संशोधन/शुध्दिपत्र/स्पष्टीकरण के आदेश के लिए, अनुमोदित उत्पाद श्रेणी और संबंधित मंत्रालय, पर्याप्त स्थानीय क्षमता वाले आइटम और स्थानीय प्रतिस्पर्धा और न्यूनतम स्थानीय सामग्री में कोई बदलाव, डीपीआईआईटी की वेबसाइट , अर्थात www.dipp.gov.in/public-procurements या संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट, जिससे उत्पाद संबंधित है, को संदर्भित किया जाएगा।
सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के तहत निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
क) परिभाषाएँ
स्थानीय सामग्री: भारत में जोड़ी गई मूल्य की राशि का अर्थ है, खरीदे गए आइटम का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) आइटम में आयातित सामग्री के मूल्य को घटाएं (सभी कस्टम सहित) कर्तव्यों) कुल मूल्य के अनुपात के रूप में, प्रतिशत में (जब तक कि अन्यथा नोडल मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक) ।
श्रेणी- I- स्थानीय आपूर्तिकर्ता का अर्थ है : एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता, जिसका सामान/सेवाएं/कार्य खरीद के लिए प्रस्तावित है, इस आदेश के तहत "वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करता है।
श्रेणी –II- स्थानीय आपूर्तिकर्ता का अर्थ है : एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता, जिसका सामान/सेवाएं/कार्य खरीद के लिए प्रस्तावित है, इस आदेश के तहत "वर्ग-द्वितीय स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करता है, लेकिन "वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित से कम है।
गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता का अर्थ है : एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता, जिसकी खरीद के लिए पेश किए गए सामान/सेवाओं/कार्यों में इस आदेश के तहत "द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित स्थानीय सामग्री से कम है।
न्यूनतम स्थानीय सामग्री: नोडल मंत्रालय/विभाग किसी आपूर्तिकर्ता को श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता/वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता/गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता का केवल एक उच्च प्रतिशत निर्धारित कर सकता है। जिन मदों के लिए नोडल मंत्रालय/विभाग ने आदेश के तहत उच्चतर न्यूनतम स्थानीय सामग्री अधिसूचना निर्धारित नहीं की है, उनके लिए यह श्रेणी- I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता / वर्ग- II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए क्रमशः 50% और 20% होगी।
खरीद वरीयता का मार्जिन: इसका मतलब है कि खरीद वरीयता प्राप्त करने के लिए कक्षा- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य एल-1 से अधिक हो सकता है। खरीद वरीयता का मार्जिन 20% होगा।
कार्य का अर्थ है : GFR-2017 के नियम 130 के अनुसार सभी कार्य, और इसमें टर्नकी कार्य, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) अनुबंध और सेवाओं में सिस्टम इंटीग्रेटर (SI) अनुबंध शामिल होंगे।
ख) श्रेणी I / II और गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड
अ) माल / सेवाओं / निर्माण की खरीद के लिए, खरीद मूल्य के बावजूद, जहां पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा है, केवल श्रेणी - I स्थानीय आपूर्तिकर्ता बोली के लिए पात्र होगा।
ब) उपरोक्त अ) के तहत कवर नहीं किए गए सामान/सेवाओं/कार्यों की खरीद के लिए और अनुमानित मूल्य INR 200.00 करोड़ से कम होने के लिए, व्यय विभाग द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना वैश्विक निविदा पूछताछ जारी नहीं की जाएगी, जब तक कि । केवल प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही खरीद में बोली लगाने के लिए पात्र होंगे, सिवाय इसके कि जब वैश्विक निविदा पूछताछ जारी की गई हो। वैश्विक निविदा पूछताछ में, गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता भी श्रेणी - I और श्रेणी- II स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ बोली लगाने के लिए पात्र होंगे।
उपरोक्त मानदंड निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन होंगे:
i) बोली लगाने वाले को कानून के अनुसार भारत में पंजीकृत इकाई होना चाहिए। विदेशी बोलीदाताओं की भारतीय सहायक बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे क्षमता, योग्यता, वित्तीय स्थिति, पिछले प्रदर्शन आदि के मामले में योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों। आगे, विदेशी बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से अपनी विनिर्माण इकाइयों को दीर्घकालिक आधार पर भारत में स्थापित करना होगा।
ii) विदेशी बोलीदाता भी बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं बशर्ते वे भारत में पंजीकृत किसी भी बोलीदाता के साथ संयुक्त उद्यम का गठन कानून के अनुसार करें।
iii) उपकरण / सामग्री की उत्पत्ति का देश बोली में प्रदान किया जाएगा।
iv) बोली केवल स्थानीय सामग्री के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय रुपए (INR) में होगी।
v) बोली लगाने वाला भारतीय कानूनों, नियमों और मानकों का पालन करेगा।
vi) भारत के अलावा किसी अन्य मूल देश से उपकरण / सामग्री की आपूर्ति के लिए, बोलीदाता भारत में संतोषजनक संचालन के समर्थन में प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा या मूल देश के अलावा अन्य देश जहां जलवायु भारत के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष के लिए तापमान और परिचालन की स्थिति होगी।
ix) जहां भी आवश्यक हो, विदेशी आपूर्तिकर्ता भारत में पूरी तरह से कार्यात्मक सेवा केंद्र स्थापित करेगा और भविष्य में उपयोगिताओं के लिए स्थानीय स्तर पर पुर्जों / सामग्रियों को रखेगा।
x) मध्यस्थता की कार्यवाही भारत में ही शुरू की जाएगी और सभी विवादों को भारतीय कानून के अनुसार लागू किया जाएगा।
ग) खरीद वरीयता के लिए प्रक्रिया
अ) इस आदेश के प्रावधानों और नोडल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए किसी भी विशिष्ट निर्देश के अधीन या इस आदेश के अनुसरण में, खरीद वरीयता केवल "वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" को दी जाएगी, जिस तरह से खरीद करने वाली संस्थाओं द्वारा की गई खरीद में के तहत यहां निर्दिष्ट किया गया है।
ब) पैरा ख (ब) के तहत कवर किए गए सामान/कार्यों की खरीद के मामले में और प्रकृति में विभाज्य, 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को 'वर्ग- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर--स्थानीय आपूर्तिकर्ता' पर खरीद वरीयता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगी :
i) सभी योग्य बोलियों में, सबसे कम बोली को L1 कहा जाएगा। यदि L1 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है, तो पूरी मात्रा का ठेका L1 को दिया जाएगा ।
ii) यदि L1 बोली 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' नहीं है, तो ऑर्डर मात्रा का 50% L1 को प्रदान किया जाएगा। इसके बाद, 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में सबसे कम बोली लगाने वाले को शेष 50% मात्रा के लिए L1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो कि क्लास- I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर आता है, और उसके लिए अनुबंध एल1 मूल्य के मिलान के अधीन ऐसे 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को मात्रा प्रदान की जाएगी। यदि ऐसा निम्नतम पात्र 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' एल1 मूल्य से मेल खाने में विफल रहता है या प्रस्तावित मात्रा से कम स्वीकार करता है, तो खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर अगले उच्च 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को एल1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। शेष मात्रा वगैरह के लिए, और अनुबंध तदनुसार प्रदान किया जाएगा। यदि कक्षा-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अभी भी कुछ मात्रा को खुला छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी शेष मात्रा L1 बोली लगाने वाले को ऑर्डर की जाएगी।
स) माल / कार्यों की खरीद के लिए, जो पैरा ख (ब) के अंतर्गत आते हैं और प्रकृति में विभाज्य नहीं हैं, और सेवाओं की खरीद में जहां बोली का मूल्यांकन अकेले मूल्य पर किया जाता है, 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को 'वर्ग- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर--स्थानीय आपूर्तिकर्ता' पर खरीद वरीयता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगी :
i) सभी योग्य बोलियों में, सबसे कम बोली को L1 कहा जाएगा। यदि L1 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है, तो पूरी मात्रा का ठेका L1 को दिया जाएगा ।
ii) यदि एल1 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' नहीं है, तो 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में सबसे कम बोली लगाने वाले को एल1 की कीमत से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, बशर्ते कि क्लास-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता का उद्धृत मूल्य खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर आता हो और अनुबंध ऐसे 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को प्रदान किया जाएगा, जिसका मूल्य एल1 मूल्य से मेल खाता हो ।
iii) यदि ऐसा निम्नतम पात्र 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' एल1 मूल्य से मेल खाने में विफल रहता है, तो खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर अगली उच्च बोली वाले 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को एल1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसी प्रकार और अनुबंध तदनुसार प्रदान किया जाएगा। यदि खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में से कोई भी एल 1 मूल्य से मेल नहीं खाता है, तो एल 1 बोलीदाता को अनुबंध दिया जा सकता है।
द) “क्लास- II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता" और "गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता" को खरीद संस्थाओं द्वारा की गई किसी भी खरीद में खरीद वरीयता नहीं मिलेगी।
उन निविदाओं में प्रयोज्यता जहां कई बोलीदाताओं को अनुबंध दिया जाना है-
उन निविदाओं में जहां एल-1 दरों के मिलान के अधीन या अन्यथा कई बोलीदाताओं को अनुबंध दिया जाता है, 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को 'वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' पर खरीद वरीयता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगी :
यदि नोडल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मद के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है, तो केवल प्रथम श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही बोली लगाने के पात्र होंगे। जैसे - कई आपूर्तिकर्ता, जिन्हें अनुबंध से सम्मानित किया जाएगा, सभी और केवल 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' होने चाहिए।
अन्य मामलों में, 'वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' भी इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' के साथ बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
यदि 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' किसी भी निविदा में निविदा मात्रा के कम से कम 50% के लिए अनुबंध के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो बोली दस्तावेजों में निर्धारित पुरस्कार मानदंडों के अनुसार सभी योग्य बोलीदाताओं को अनुबंध प्रदान किया जा सकता है। तथापि, यदि 'वर्ग-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' निविदा मात्रा के कम से कम 50% के लिए अनुबंध प्रदान करने के योग्य नहीं हैं, तो 'वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की तुलना में 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को खरीद वरीयता दी जानी चाहिए। 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' बशर्ते कि उनकी उद्धृत दर अनुबंध के पुरस्कार के लिए विचार किए गए उच्चतम उद्धृत बोलीदाता की खरीद वरीयता के 20% मार्जिन के भीतर आती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समग्र रूप से लिए गए 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' को निविदा मात्रा के कम से कम 50% के लिए अनुबंध प्रदान करने के लिए माना जाता है।
प्रथम खरीद वरीयता निम्नतम उद्धृत बोली(Lowest quoting) 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को दी जानी चाहिए, जिसकी उद्धरण दरें खरीद वरीयता के 20% मार्जिन के भीतर आती हैं, अनुबंध के पुरस्कार के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ अधिकतम मात्रा(Maximum Quantity) की बाध्यता भी किसी एकल आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किया जा सकता है। यदि निम्नतम कोटिंग (Lowest quoting) 'क्लास-I लोकल सप्लायर', उपरोक्त बाध्यताओ के कारण खरीद वरीयता के लिए योग्य नहीं है या प्रस्तावित मात्रा को स्वीकार नहीं करता है, तो अगले उच्चतर 'क्लास- I लोकल सप्लायर' को खरीद वरीयता के 20% मार्जिन के भीतर एक अवसर दिया जा सकता है।, और इसी तरह।
बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए, ऊपर के उप-पैरा में निर्धारित व्यापक नीति दिशानिर्देशों के भीतर खरीद करने वाली संस्थाएं विभिन्न बोलीदाताओं के बीच अनुबंध प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के निविदा विशिष्ट मानदंड निर्धारित कर सकती हैं, जिसमें 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को खरीद वरीयता की प्रक्रिया शामिल है।
घ) स्थानीय सामग्री का सत्यापन
क) निविदा, बोली या याचना के समय 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/क्लास- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को स्थानीय सामग्री का प्रतिशत इंगित करना होगा और स्व-प्रमाणन प्रदान करना होगा कि प्रस्तावित वस्तु स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को पूरा करती है। 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता'के लिए, जैसा भी मामला हो। वे उस स्थान (स्थानों) का विवरण भी देंगे जहां स्थानीय मूल्यवर्धन किया गया है।
ख) INR 10.00 करोड़ से अधिक मूल्य की खरीद के मामलों में, 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'क्लास- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक से ( कंपनियों के मामले में) या एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) से स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी ।
ग) गलत घोषणाएं सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 175(1)(i)(h) के तहत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होंगी, जिसके लिए नियम 151 (iii) सामान्य वित्तीय नियमों के साथ-साथ ऐसी अन्य कार्रवाइयां जो कानून के तहत अनुमत हों, के अनुसार बोली लगाने वाले या उसके उत्तराधिकारियों को दो साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। एक आपूर्तिकर्ता जिसे इस आदेश के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद इकाई द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस आदेश के तहत किसी अन्य खरीद इकाई द्वारा डिबारमेंट की अवधि के लिए खरीद के लिए वरीयता के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसी अन्य खरीद करने वाली संस्थाओं के लिए रोक उस तारीख से प्रभावी होगी, जिस तारीख से यह अन्य खरीद संस्थाओं के संज्ञान में आता है।
3.2जी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 144(xi) के प्रावधान:
यह जीएफआर 2017 के नियम 144(xi) के तहत प्रतिबंधों के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.02.21 और 02.03.21 के संदर्भ में है।
ए) किसी देश से कोई बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है (सिवाय इसके कि भारत सरकार ने ऋण की सीमा बढ़ा दी है या जिसमें भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है जैसा कि आदेश सार्वजनिक खरीद संख्या 2 दिनांक : 23.07.2020 या उसके बाद के संशोधन/संशोधन) में उल्लिखित है, केवल तभी बोली लगाने के लिए पात्र होंगे जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।
बी) सफल बोलीदाता को भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी ठेकेदार को उप ठेके पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (सिवाय इसके कि भारत सरकार ने लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाया है या जिसमें भारत सरकार विकास परियोजनाएं में लगी हुई है) जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत नहीं है, जैसा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट आदेश संख्या – 2, दिनांक 23.07.2020 या इसके बाद के संशोधन / संशोधन) में उल्लिखित है।
सी) एक बोलीदाता को सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत किए बिना भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के विक्रेताओं से कच्चे माल, घटकों, उप विधानसभाओं आदि की खरीद करने की अनुमति है, क्योंकि इसे 'उप अनुबंध' नहीं माना जाता है ।
घ) हालांकि, यदि कोई बोलीदाता भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के विक्रेताओं से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खरीदे गए तैयार माल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसे विक्रेताओं को सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
ई) मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) या उनके अधिकृत एजेंटों से स्पेयर पार्ट्स और अन्य आवश्यक सेवा समर्थन जैसे वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) / व्यापक रखरखाव अनुबंध (सीएमसी) की खरीद, बंद सिस्टम के लिए उपभोग्य सामग्रियों सहित जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अनुसार आवश्यकता से छूट दी जाएगी। ।
3.3 भले ही बोली लगाने वाले उपरोक्त योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों, फिर भी वे अयोग्य होने के अधीन हैं:
(i) योग्यता आवश्यकताओं के प्रमाण में प्रस्तुत प्रपत्रों, बयानों, घोषणाओं और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन; और / या
(ii) एक ही काम के लिए पिछली बोली में भाग लिया था और असामान्य रूप से उच्च या निम्न बोली की कीमतों को उद्धृत किया था और नियोक्ता के लिए इसके लिए तर्कसंगत औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सका था।
4.0 पूर्णता के लिए समय
सफल बोलीदाता क्रम सं-1 में निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा काम पूरा करेगा जो स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) जारी करने की तारीख से लागू होगा।
5.0 निविदाओं साथ तालिका में कार्य की बयाना राशि के लिए बयाना की राशि ईएमडी संलग्न की जानी चाहिए।
6.0सरकार के दिशानिर्देश अनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के रूप में पंजीकृत बोलीदाताओं के लिए, निविदा दस्तावेज की लागत और बयाना जमा राशि लागू नहीं होगी। हालांकि, पात्रता के लिए उसी के लिए प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।
7.0 पूर्व-बोली बैठक
अ)सभी भावी बोलीदाता (ओ) के लिए खुली हुई प्री बिड बैठक क्रम संख्या -1 के अनुसार आयोजन स्थल, तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। जिसमें उन्हें कार्य और बोली शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा।
आ) पूर्व-बोली बैठक से कम से कम 03 दिन पहले, पते पर ईमेल / कूरियर / फैक्स द्वारा, यदि कोई हो, तो भावी बोलीदाता अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि बैठक के दौरान उसी का उत्तर दिया जा सके।
8.0 बोली प्रस्तुत करना:
(i) ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करना - क्रम संख्या : 1 के अनुसार टेक्निकल बिड (कवर- I) (संदर्भ सेक्शन- II यानी ITB) और प्राइस बिड (कवर- II) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट) सभी प्रकार से पूरा होने के बाद पूर्वोक्त पोर्टल पर तिथि और समय पर अपलोड करना होगा ।
(ii) ) ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करना - क्रम संख्या : 1 के अनुसार (संदर्भ सेक्शन - II यानी आईटीबी) सभी मामलों में पूर्ण पते, तारीख और समय तक सीलबंद लिफाफे में दिया जाना चाहिए। (जो तकनीकी बोली खोलने के बाद हो सकता है)।
निर्दिष्ट तिथि या संशोधन की स्थिति में यदि किसी को नियोक्ता के लिए अवकाश घोषित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अगले कार्य दिवस को निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी। इसी प्रकार, निर्दिष्ट तिथि या संशोधन की स्थिति में, यदि नियोक्ता के लिए अवकाश घोषित किए जाने वाली बोलियों के उद्घाटन (Open) के लिए कोई भी, उद्घाटन (Open) अगले कार्य दिवस पर निर्दिष्ट समय पर किया जाएगा। हालाँकि, ऑनलाइन जमा करने की तिथि और समय, यदि कोई हो, तो निर्दिष्ट तिथि और संशोधन जारी रहेगा।
9.0 बोली के लिए मुद्रा केवल भारतीय रुपया होगी।
10. बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद बोली क्रम संख्या -1 में उल्लिखित अवधि के लिए बोली मान्य होगी ।यदि कोई बोलीदाता उक्त अवधि से पहले अपनी बोली वापस ले लेता है या अपनी बोली में कोई संशोधन कर लेता है, तो बोलीदाता के अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को जब्त कर लिया जाएगा।
11.0 टेक्नो-कमर्शियल बिड को क्रम संख्या -1 के अनुसार स्थल, तिथि और समय पर ऑनलाइन खोला जाएगा। बोलीदाताओं की वित्तीय बोली के खुलने का समय और तकनीकी बोली योग्य है, तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद उन्हें सूचित किया जाएगा। अपने विवेक पर नियोक्ता / निविदा को आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण तकनीकी और वित्तीय बोली एक साथ खोल सकते हैं और बोली का पूरी तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं।
12.0 ई-टेंडरिंग: ऑनलाइन बोली जमा करने का निर्देश
केंद्रीय सार्वजनिक खरीद ई-पोर्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑन-लाइन प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली, बोलीदाताओं को मान्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का उपयोग करते हुए, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (CPP) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होती है। नीचे दिए गए निर्देश सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने में बोली लगाने वालों की सहायता करने, उनकी बोलियों को आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने और अपनी बोलियों को सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने के लिए हैं।
12.1 पंजीकरण:
i) बोलीदाताओं को होम पेज पर उपलब्ध “ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन” विकल्प का उपयोग करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। सीपीपी पोर्टल पर नामांकन नि: शुल्क है।
ii) नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को एक विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और उनके खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा।
iii) नामांकन / पंजीकरण के दौरान, बोलीदाताओं को मान्य ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर सहित सही / सच्ची जानकारी प्रदान करनी चाहिए। सभी पत्राचार सीधे ईमेल-आईडी के माध्यम से कंसल्टेंट्स / बोलीदाताओं के साथ किए जाएंगे।
iv)ई-टेंडरिंग के लिए वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (Class II or Class III Certificates with signing key usage) अनिवार्य है जो SIFY / TCS / nCode / eMudra या eToken / Smart पर CCA India से मान्यता प्राप्त कोई भी प्रमाणित प्राधिकरण कार्ड से से प्राप्त किया जा सकता है ।
v) ई-टेंडरिंग के लिए सीपीपी पोर्टल पर नामांकन करने पर, बोली लगाने वाले अपने प्रोफाइल के साथ अपना वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पंजीकृत करेंगे।
vi) केवल एक वैध डीएससी को एक बोलीदाता द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। बोलीदाताओं सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने DSCs को दूसरों को उधार न दें, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है और उसी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
vii) बोलीदाता तब अपनी यूजर आईडी / पासवर्ड और DSC / eToken का पासवर्ड डालकर सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से साइट पर लॉग इन कर सकते हैं।
12.2 निविदा दस्तावेजों की खोज(Searching for Tender documents) :
क) सीपीपी पोर्टल में विभिन्न खोज विकल्प हैं, जिससे बोलीदाताओं को कई मापदंडों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज करने में सुविधा होती है। इन मापदंडों में टेंडर आईडी, संगठन का नाम, स्थान, दिनांक, मान आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता CPP पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज करने के लिए कई खोज मापदंडों जैसे कि संगठन का नाम, अनुबंध का प्रारूप, स्थान, तिथि, अन्य कीवर्ड आदि को एक साथ खोज सकते हैं।
ख) एक बार बोलीदाताओं ने उन निविदाओं का चयन कर लिया है जिनमें वे रुचि रखते हैं, वे आवश्यक दस्तावेज / निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित ers My Tenders 'फ़ोल्डर में ले जाया जा सकता है। यह CPP पोर्टल को एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से बोली लगाने वालों को सूचित करने में enable करेगा ,यदि निविदा दस्तावेज के लिए कोई भी शुध्दिपत्र जारी किया गया है ।
ग) यदि वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण / सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को सौंपी गई अद्वितीय निविदा आईडी का एक नोट बनाना चाहिए।
12.3 बोलियों की तैयारी (Preparation of Bids) :
ए. बोली की तैयारी के लिए, बोलीदाता साइट पर उपलब्ध प्रकाशित निविदा सूची से निविदा की खोज करेंगे और पूर्ण निविदा दस्तावेज डाउनलोड करेंगे और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, यदि कोई हो, को प्रकाशित किया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेज का चयन करने के बाद बोलीदाताओं के खाते में favorite मेरा पसंदीदा ’फ़ोल्डर ले जाया जाएगा, जहां से बोलीदाता निविदा दस्तावेज के सभी विवरण देख सकते हैं।
बी. बोलीदाता निविदा दस्तावेज के माध्यम से जाना जाएगा ताकि बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझ सकें। बोलीदाता उन कवरों की संख्या को नोट करेगा जिनमें बोली दस्तावेजों को जमा करना होगा, दस्तावेजों की संख्या, जिनमें से प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री को प्रस्तुत करना होगा। इनमें से कोई भी विचलन बोली की अस्वीकृति का कारण हो सकता है।
सी. यदि आवश्यक हो तो कोई भी स्पष्टीकरण निविदा साइट के माध्यम से या निविदा दस्तावेज में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
डी. बोलीदाताओं को अग्रिम में तैयार किया जाना चाहिए जैसा कि पीडीएफ / xls / rar / zip / dwf प्रारूपों में निविदा दस्तावेज / अनुसूची में दर्शाए गए हैं। यदि एक से अधिक दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें ज़िप प्रारूप का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जा सकता है।
इ. मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय और प्रयास से बचने के लिए जो प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है, ऐसे मानक दस्तावेजों को अपलोड करने का प्रावधान (जैसे पैन कार्ड कॉपी, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि) बोलीदाताओं को प्रदान किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए उनके लिए उपलब्ध "मेरा स्थान" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय इन दस्तावेजों को सीधे निविदा आवश्यकताओं के अनुसार "मेरा स्थान" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज" क्षेत्र से प्रस्तुत किया जा सकता है, और बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी।
12.4 बोलियों का प्रस्तुतिकरण (Submission of Bids) :
iii)बोली ऑनलाइन जमा करते समय, बोलीदाता (CPP पोर्टल के) नियम और शर्तों को पढ़ेगा और अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ने के लिए इसे स्वीकार करेगा।
iv)बोलीदाता शुल्क का भुगतान करने के लिए ‘ऑफ़लाइन’ के रूप में भुगतान विकल्प का चयन करेगा जो कि निविदा शुल्क/ईएमडी लागू होता है और उपकरण के विवरण दर्ज करने के लिए का भुगतान करता है।
v) बोलीदाता डिजिटली हस्ताक्षर करेगा और निविदा दस्तावेज में बताए अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेजों को एक-एक करके अपलोड करेगा।
vi) बोलीदाता इस बात पर ध्यान देंगे कि निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और उनके प्रस्तावों को अपलोड करने के लिए DSC का उपयोग करने का कार्य इस बात की पुष्टि माना जाता है कि उन्होंने बिना किसी अपवाद के निविदा दस्तावेज़ के सभी अनुभागों और पृष्ठों को पढ़ा है और पूर्ण निविदा दस्तावेज़ को समझ लिया है और निविदा दस्तावेज की आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट हैं।
vii) बोलीदाता ध्यान देगा कि निविदा के लिए अपलोड किया जाने वाला प्रत्येक दस्तावेज 2 एमबी से कम होना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज 2 एमबी से अधिक है, तो इसे ज़िप / आरएआर के माध्यम से कम किया जा सकता है और इसे अपलोड किया जा सकता है। 1 एमबी से कम फ़ाइल आकार के लिए, लेनदेन का अपलोड समय बहुत तेज़ होगा।
xii) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए PKI (पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर) एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किया गया डेटा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खोलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है।
ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किए जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-3070-2232। मोबाइल न. 91-7878007972 और 91-7878007973 ।
13.0 कोई भी परिशिष्ट, बाद में संशोधन और / या तारीख का विस्तार, यदि कोई हो, तो बिड जमा करने के लिए पोर्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर पोस्ट किया जाएगा। बोलीदाता (ओं) को सलाह दी जाती है कि वे बिड्स जमा करने की समय सीमा से पहले नियमित रूप से पोर्टल पर जाएँ।
14.0 नियोक्ता किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध के पुरस्कार से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाता (ओं) को कोई दायित्व नहीं दिया जाता है। हालाँकि, बोलीदाता (ओं) को जो रद्द / अस्वीकृति के ऐसे निर्णय के लिए कारणों की तलाश करना चाहते हैं, उन्हें नियोक्ता द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी, जब तक कि इसके प्रकटीकरण का यथोचित रूप से भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या राज्य का आर्थिक हित या अपराध का भड़काना।
15.0 नोटिस आमंत्रण निविदा के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के शब्दों के बीच किसी भी अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।
(एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से)
ग्रुप व. प्रबंधक (पीएंडसी)
ई-मेल pnc_slp@nhpc.nic.in
नोट:- किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।
Note:- If any dispute English Version will be legally valid.
निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना (खुला)
1. ऑनलाइन "
पूर्ण बिड डॉक्यूमेंट/ टेंडर डॉक्यूमेंट सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (CPP) पोर्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app से देखा और डाउन लोड किया जा सकता है। साइट को एनएचपीसी की वेबसाइट www.nhpcindia.com और सीपीपी पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट कॉर्नर के माध्यम से भी देखा जा सकता है। कोई भी बोलीदाता जो इस निविदा के लिए उद्धृत करना चाहता है, वह ई-टेंडरिंग के लिए ऑनलाइन बोलीदाता पंजीकरण के बाद पूर्वोक्त पोर्टल से निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय तक निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकता है।
निविदा के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:
क्रमांक | मद | विवरण |
i) | निविदा का माध्यम | खुला (ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम) कवर- I: ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली कवर- II: ऑनलाइन मूल्य बोली |
ii) | निविदा आईडी संख्या | 2023_एनएचपीसी_ 787953_1 |
iii) | निविदा संदर्भ संख्या | एनएच/एसएलपी/संविदा/2023/सी-15/786 |
iv) | निविदा प्रपत्र का मूल्य | “एनएचपीसी लिमिटेड” के पक्ष में डीडी / बीसी के रूप में बोली दस्तावेज की लागत रु 1,770/- जो एसबीआई, एनएचपीसी परियोजना गेरुकामुख (04318) में देय । |
v) | निविदा (प्रतिभूति) (ईएमडी) | "एनएचपीसी लिमिटेड" के पक्ष में डीडी/बीसी के रूप में रु.4,74,000/- जो एसबीआई, एनएचपीसी परियोजना गेरुकामुख (04318) में देय या किसी भी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप (बैंक गारंटी के प्रपत्र) में जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी जो बोली की वैधता अवधि के बाद तीन (3) महीने की अवधि के लिए वैध है। |
vi) | बोली की वैधता की अवधि | 120 दिन |
vii) | समापन अवधि | अवार्ड पत्र की तारीख से 180 दिन। |
viii) | निविदा आमंत्रण प्राधिकारी | ग्रुप व. प्रबंधक (पीएंडसी)सुबनसिरी लोअर परियोजना |
निविदा की महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार हैं:
क्रमांक | विवरण | दिनांक व समय |
i) | प्रकाशन दिनांक और समय | 29.12.2023 (05:00 अपराह्न) |
ii) | दस्तावेज़ डाउनलोड प्रारंभ तिथि और समय | 30.12.2023 (10:00 पूर्वाह्न) |
iii) | बोली शुरू करने की तारीख और समय | 30.12.2023 (10:00 पूर्वाह्न) |
iv) | ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय | 19.01.2024 (05:00 अपराह्न) |
v) | ऑफलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय पता के साथ | ग्रुप व. प्रबंधक (प्रा. व स.) सुबनसिरी लोअर एचई प्रोजेक्ट, गेरुकामुख, जिला- धेमाजी, असम - 787035 ईमेल: pnc_slp@nhpc.nic.in दिनांक और समय : 22.01.2024 (05:00 अपराह्न) |
vi) | ऑनलाइन तकनीकी बोली खोलने का स्थल (कवर I): | ग्रुप व. प्रबंधक (पी एंड सी) कार्यालय का कार्यालय सुबनसिरी लोअर एचई प्रोजेक्ट, गेरुमुख, जिला धेमाजी, असम - 787035 दिनांक और समय : 24.01.2024 (03:30 अपराह्न) |
vii) | मूल्य बोली ओपनिंग (कवर II) | स्थान, तिथि और समय उन बोलीदाताओं को बाद में सूचित किया जाएगा जिनकी तकनीकी व्यावसायिक बोलियाँ उत्तरदायी पाई जाएंगी । |
(नोट: निविदा दस्तावेज की हार्ड कॉपी की बिक्री लागू नहीं है । पुनः किसी भी शुध्दिपत्र , एक्सटेंशन आदि के लिए कृपया वेबसाइट http://eprocure.gov.in/eprocure/app और www.nhpcindia.com पर जाएं या उपमहाप्रबंधक (प्रापण व सम्विदा), गेरुकमुख, जिला-धेमाजी, असम -787035, Ph .: 03752- 269296, फैक्स: 03752-269296, ई-मेल: pnc_slp@nhpc.nic.in से सम्पर्क करे।)
2.0 योग्य बोलीदाता
2.1 बोली के लिए यह आमंत्रण खुला है:
क) वे बोलीदाता जो कानूनी इकाई में शामिल हैं और कानूनी रूप से और आर्थिक रूप से स्वायत्त हैं और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के वाणिज्यिक कानून के तहत काम करते हैं।
ख) क्लॉज 3 में परिभाषित योग्यता मानदंड को सभी बोलीदाता पूरा करते हैं।
2.2 कारोबार व्यवहार पर प्रतिबंध (Banning of Business dealings) लगाने के दिशानिर्देशों के पैरा 6 के तहत बोली लगाने वालों को कारोबार से प्रतिबंधित / डी-लिस्टेड / ब्लैक लिस्टेड डिबार नहीं होना चाहिये । इस संबंध में स्व-घोषणा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।
संघ / बिडर (उप-ठेकेदारों सहित) के किसी भी सदस्य को कारोबार से संबंधित प्रतिबंधों के दिशानिर्देशों के पैरा 6 के तहत कारोबार से प्रतिबंधित / डी-लिस्टेड / ब्लैक लिस्टेड / डिबार नहीं किया होना चाहिए। इस संबंध में स्व-घोषणा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है।
2.3 नियोक्ता द्वारा खराब प्रदर्शन के कारण जिन बिडर के अनुबंध (अनुबंधों) को समाप्त कर दिया गया है, उन्हें समाप्ति की अधिसूचना की तारीख से अगले 5 वर्षों के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
2.4 निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार करने के लिए नियोक्ता द्वारा अखंडता समझौता (Integrity Pact) का क्रियान्वयन किया जाना है।
सभी भावी बोलीदाताओं और नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अखंडता समझौता, दोनों दलों के व्यक्तियों / अधिकारियों को बोली प्रक्रिया में किसी भी भ्रष्ट / धोखेबाज / सांठगांठ / जबरदस्ती की प्रथाओं का पालन नहीं करने के किये प्रतिबद्ध करता है और अनुबंध के दौरान भी कार्यान्वयन होगी। केवल वे बोलीदाता जिन्होंने नियोक्ता के साथ अखंडता समझौता में प्रवेश किया है, वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।
सभी आवेदक अपने Bids जमा करने के समय नियोक्ता के साथ एक अखंडता समझौता (सादे कागज पर निष्पादित) में प्रवेश करेंगे। नियोक्ता की ओर से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अखंडता समझौता फॉर्म -7, धारा -III के रूप में प्रदान की जाती है। अखंडता समझौता आवेदक द्वारा डाउनलोड, मुद्रित और हस्ताक्षरित किया जाएगा और हार्ड कॉपी जमा की जाएगी। स्कैन की हुई कॉपी ऑनलाइन और हार्ड कॉपी ऑफ लाइन जमा करनी होगी।
सफल बोलीदाता अनुबंध समझौता पर हस्ताक्षर करने से पहले उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित अखंडता समझौता जमा करेगा।
अखंडता समझौता के तहत दायित्व के अनुपालन की देखरेख करने के लिए डॉ विनोद अग्रवाल, आईएएस (सेवानिवृत्त) और श्री प्रभाष सिंह, (बोली डेटा में दिए गए आईईएम का नाम) को नियोक्ता द्वारा स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है। IEM का संपर्क पता निम्नानुसार है:
डॉ विनोद अग्रवाल, आईएएस (सेवानिवृत्त), बी-103, सर्वोदय एन्क्लेव, द्वतीय मंज़िल, नई दिल्ली – 110017 ई-मेल: iem.nhpc@gmail.com | श्री प्रभाष सिंह, E7 M702, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल,मध्य प्रदेश-462016 ई-मेल: iem.nhpc@gmail.com |
3. बोली लगाने वाले की योग्यता
3.1 सभी बोलीदाताओं में बोली के साथ निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज शामिल होना चहिये, जब तक कि ITB योग्यता जानकारी में अन्यथा न कहा गया हो,:
- बोली लगाने वाले को संविधान या कानूनी स्थिति को परिभाषित करने वाले मूल दस्तावेजों की प्रतियां, पंजीकरण की जगह और व्यवसाय के मूल स्थान; हस्ताक्षर करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता के वकील की लिखित शक्ति (power of attorney of the signatory of the Bid) तथा अनुभाग - III में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिये फॉर्म -1 सामान्य सूचना उपलब्ध कराना होगा।
ख) खंड 3.2 ए (ख) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्य अनुभव को फॉर्म -3 कार्य अनुभव रिकॉर्ड, अनुभाग - III में प्रदान किया जाएगा। दिखाए गए कार्य अनुभव को संबंधित कार्य के अभियंता प्रभारी / परियोजना प्रमुख से प्रमाण पत्र के साथ समर्थित किया जाएगा। निजी संगठनों के लिए कार्य निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों द्वारा उत्पादित अनुभव प्रमाण पत्रों के मामले में, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ टीडीएस प्रमाणपत्र भी उत्पादित किए जाएंगे।
- खंड 3.2 ए (क) में निर्धारित वित्तीय मानदंडों की जानकारी फॉर्म - 4, वार्षिक निर्माण कारोबार, अनुभाग- III में दी जाएगी। पिछले 3 (तीन) वर्षों के वित्तीय बदलाव का उल्लेख करते हुए सीए के शपथ पत्र / प्रमाण पत्र की प्रति, बोलीदाता की मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट या वित्तीय विवरण, जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ और हानि स्टेटमेंट और ऑडिटर की रिपोर्ट, जैसा कि पिछले तीन वर्षों के लिए है, बोलीदाता की वित्तीय मानदंडों का पता लगाने के लिए प्रस्तुत किया जाना है।
घ)
3.2ए अनुबंध के आवंटन के लिए प्रत्येक बोलीदाता के पास अर्हता होना चाहिए:
क) पिछले तीन वर्षों में किसी एक वर्ष में प्राप्त न्यूनतम वित्तीय कारोबार कार्यों की वार्षिक अनुमानित लागत, जिसके लिए बोली आमंत्रित की गई है, के बराबर राशि का होना चाहिये ।(कार्य की वार्षिक अनुमानित लागत = कार्य की अनुमानित लागत÷ निर्माण अवधि(वर्षों में)) ।
(कार्य की अनुमानित लागत = रु.2,37,18,621/-)
ख) जिस महीने में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, के आखिरी दिन की समाप्ति पर पिछले पांच साल में संतोषजनक रूप से पूरा हुआ कम से कम एक समान काम, काम की अनुमानित लागत के 80% के मूल्य के बराबर या दो समान कार्य मूल्य में प्रत्येक समान काम की अनुमानित लागत का 50% या कार्यों के अनुमानित लागत के 40% के मूल्य के बराबर तीन समान काम होना आवश्यक है।
(समान तरह के कार्यों का अर्थ है "11 केवी ओवरहेड लाइन या उच्च क्षमता
की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग"
या
11/33KV सबस्टेशन या उच्च क्षमता की आपूर्ति, निर्माण परीक्षण कमीशनिंग”)
ग ) बोली लगाने वाले के पास वैध विद्युत लाइसेंस होना चाहिए।
3.2बी प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली के साथ भी जमा आवश्यक करना होगा:
i) पैन नंबर, जीएसटी पंजीकरण नंबर और ईपीएफ पंजीकरण नंबर।
ii) एक घोषणा कि बोली दस्तावेजों के साथ दी गयी सभी प्रकार की जानकारी (फॉर्म -5, घोषणा प्रपत्र, धारा-III में) सही है
iii) ऐसे अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई आईटीबी में परिभाषित किया गया हो।
iv) निविदा, बोली या याचना के समय 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'वर्ग-द्वितीय स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को स्थानीय सामग्री का प्रतिशत इंगित करना होगा और स्व-प्रमाणन प्रदान करना होगा कि प्रस्तावित वस्तु ‘श्रेणी- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता''के लिए स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को पूरा करती है।, जैसा भी मामला हो। वे उस स्थान (स्थानों) का विवरण भी देंगे जहां स्थानीय मूल्यवर्धन किया गया है।
3.2सी अनुबंध के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिस में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, बोलीदाता को कार्य अनुभव, वित्तीय क्षमता और संसाधनों का प्रदर्शन करना जरुरी है जो योग्यता मानदंडों के समुच्चय को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों के खंड 3.1 और 3.2 (ए) और (बी) के उत्पादन में विफलता बोली को गैर-उत्तरदायी बनाएगी।
3.2डी जे वी या एकमात्र बोली लगाने वाले के अलावा किसी अन्य व्यवस्था की अनुमति नहीं है। अनुभव और प्रस्तावित उप-ठेकेदार के संसाधन, यदि कोई हो , किसी को योग्यता मानदंडों के साथ बोलीदाता के योग्यता मानदंडों का निर्धारण करने में ध्यान नहीं दिया जाएगा। हालाँकि, परियोजना डेवलपर द्वारा अनुमोदित उप-ठेकेदार के रूप में बोलीदाता के अनुभव पर विचार किया जाएगा। संघ / संयुक्त उद्यम के सदस्य के रूप में बोलीदाताओं के अनुभव को संघ / संयुक्त उद्यम के सदस्य के खिलाफ काम के वितरण के रूप में माना जाएगा। ऐसे मामले में जहां संघ / जेवी सदस्यों का वितरण संघ / जेवी समझौते में निर्दिष्ट नहीं है, तो जेवी के सभी सदस्यों के लिए न्यूनतम 35% भागीदारी हिस्सेदारी के साथ अनुभव क्रेडेंशियल पर विचार किया जाएगा।
3.2ई
3.2एफ सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) के रूप में "उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने आदेश सं P-45021/2/2017-PP (BE-II) दिनांक 16 सितम्बर, 2020 द्वारा माल / सेवा / कार्य के लिए आदेश जारी किया है :
सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश-2017 में किसी भी संशोधन/शुध्दिपत्र/स्पष्टीकरण के आदेश के लिए, अनुमोदित उत्पाद श्रेणी और संबंधित मंत्रालय, पर्याप्त स्थानीय क्षमता वाले आइटम और स्थानीय प्रतिस्पर्धा और न्यूनतम स्थानीय सामग्री में कोई बदलाव, डीपीआईआईटी की वेबसाइट , अर्थात www.dipp.gov.in/public-procurements या संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट, जिससे उत्पाद संबंधित है, को संदर्भित किया जाएगा।
सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के तहत निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
क) परिभाषाएँ
स्थानीय सामग्री: भारत में जोड़ी गई मूल्य की राशि का अर्थ है, खरीदे गए आइटम का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) आइटम में आयातित सामग्री के मूल्य को घटाएं (सभी कस्टम सहित) कर्तव्यों) कुल मूल्य के अनुपात के रूप में, प्रतिशत में (जब तक कि अन्यथा नोडल मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक) ।
श्रेणी- I- स्थानीय आपूर्तिकर्ता का अर्थ है : एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता, जिसका सामान/सेवाएं/कार्य खरीद के लिए प्रस्तावित है, इस आदेश के तहत "वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करता है।
श्रेणी –II- स्थानीय आपूर्तिकर्ता का अर्थ है : एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता, जिसका सामान/सेवाएं/कार्य खरीद के लिए प्रस्तावित है, इस आदेश के तहत "वर्ग-द्वितीय स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करता है, लेकिन "वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित से कम है।
गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता का अर्थ है : एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता, जिसकी खरीद के लिए पेश किए गए सामान/सेवाओं/कार्यों में इस आदेश के तहत "द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित स्थानीय सामग्री से कम है।
न्यूनतम स्थानीय सामग्री: नोडल मंत्रालय/विभाग किसी आपूर्तिकर्ता को श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता/वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता/गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता का केवल एक उच्च प्रतिशत निर्धारित कर सकता है। जिन मदों के लिए नोडल मंत्रालय/विभाग ने आदेश के तहत उच्चतर न्यूनतम स्थानीय सामग्री अधिसूचना निर्धारित नहीं की है, उनके लिए यह श्रेणी- I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता / वर्ग- II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए क्रमशः 50% और 20% होगी।
खरीद वरीयता का मार्जिन: इसका मतलब है कि खरीद वरीयता प्राप्त करने के लिए कक्षा- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य एल-1 से अधिक हो सकता है। खरीद वरीयता का मार्जिन 20% होगा।
कार्य का अर्थ है : GFR-2017 के नियम 130 के अनुसार सभी कार्य, और इसमें टर्नकी कार्य, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) अनुबंध और सेवाओं में सिस्टम इंटीग्रेटर (SI) अनुबंध शामिल होंगे।
ख) श्रेणी I / II और गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड
अ) माल / सेवाओं / निर्माण की खरीद के लिए, खरीद मूल्य के बावजूद, जहां पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा है, केवल श्रेणी - I स्थानीय आपूर्तिकर्ता बोली के लिए पात्र होगा।
ब) उपरोक्त अ) के तहत कवर नहीं किए गए सामान/सेवाओं/कार्यों की खरीद के लिए और अनुमानित मूल्य INR 200.00 करोड़ से कम होने के लिए, व्यय विभाग द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना वैश्विक निविदा पूछताछ जारी नहीं की जाएगी, जब तक कि । केवल प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही खरीद में बोली लगाने के लिए पात्र होंगे, सिवाय इसके कि जब वैश्विक निविदा पूछताछ जारी की गई हो। वैश्विक निविदा पूछताछ में, गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता भी श्रेणी - I और श्रेणी- II स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ बोली लगाने के लिए पात्र होंगे।
उपरोक्त मानदंड निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन होंगे:
i) बोली लगाने वाले को कानून के अनुसार भारत में पंजीकृत इकाई होना चाहिए। विदेशी बोलीदाताओं की भारतीय सहायक बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे क्षमता, योग्यता, वित्तीय स्थिति, पिछले प्रदर्शन आदि के मामले में योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों। आगे, विदेशी बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से अपनी विनिर्माण इकाइयों को दीर्घकालिक आधार पर भारत में स्थापित करना होगा।
ii) विदेशी बोलीदाता भी बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं बशर्ते वे भारत में पंजीकृत किसी भी बोलीदाता के साथ संयुक्त उद्यम का गठन कानून के अनुसार करें।
iii) उपकरण / सामग्री की उत्पत्ति का देश बोली में प्रदान किया जाएगा।
iv) बोली केवल स्थानीय सामग्री के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय रुपए (INR) में होगी।
v) बोली लगाने वाला भारतीय कानूनों, नियमों और मानकों का पालन करेगा।
vi) भारत के अलावा किसी अन्य मूल देश से उपकरण / सामग्री की आपूर्ति के लिए, बोलीदाता भारत में संतोषजनक संचालन के समर्थन में प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा या मूल देश के अलावा अन्य देश जहां जलवायु भारत के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष के लिए तापमान और परिचालन की स्थिति होगी।
- निर्माता / आपूर्तिकर्ता विषाक्त ई-कचरा और अन्य अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले उत्पादों और घटकों को सूचीबद्ध करेंगे। इसकी विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) होगी ताकि जीवनचक्र के पूरा होने के बाद, सामग्री निर्माता / आपूर्तिकर्ता द्वारा सुरक्षित रूप से पुनर्नवीनीकरण / निपटाया जाए और इसके लिए, निर्माता / आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ क्रेता / निपटान इकाई को स्थापित करना होगा या के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
ix) जहां भी आवश्यक हो, विदेशी आपूर्तिकर्ता भारत में पूरी तरह से कार्यात्मक सेवा केंद्र स्थापित करेगा और भविष्य में उपयोगिताओं के लिए स्थानीय स्तर पर पुर्जों / सामग्रियों को रखेगा।
x) मध्यस्थता की कार्यवाही भारत में ही शुरू की जाएगी और सभी विवादों को भारतीय कानून के अनुसार लागू किया जाएगा।
ग) खरीद वरीयता के लिए प्रक्रिया
अ) इस आदेश के प्रावधानों और नोडल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए किसी भी विशिष्ट निर्देश के अधीन या इस आदेश के अनुसरण में, खरीद वरीयता केवल "वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" को दी जाएगी, जिस तरह से खरीद करने वाली संस्थाओं द्वारा की गई खरीद में के तहत यहां निर्दिष्ट किया गया है।
ब) पैरा ख (ब) के तहत कवर किए गए सामान/कार्यों की खरीद के मामले में और प्रकृति में विभाज्य, 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को 'वर्ग- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर--स्थानीय आपूर्तिकर्ता' पर खरीद वरीयता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगी :
i) सभी योग्य बोलियों में, सबसे कम बोली को L1 कहा जाएगा। यदि L1 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है, तो पूरी मात्रा का ठेका L1 को दिया जाएगा ।
ii) यदि L1 बोली 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' नहीं है, तो ऑर्डर मात्रा का 50% L1 को प्रदान किया जाएगा। इसके बाद, 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में सबसे कम बोली लगाने वाले को शेष 50% मात्रा के लिए L1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो कि क्लास- I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर आता है, और उसके लिए अनुबंध एल1 मूल्य के मिलान के अधीन ऐसे 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को मात्रा प्रदान की जाएगी। यदि ऐसा निम्नतम पात्र 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' एल1 मूल्य से मेल खाने में विफल रहता है या प्रस्तावित मात्रा से कम स्वीकार करता है, तो खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर अगले उच्च 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को एल1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। शेष मात्रा वगैरह के लिए, और अनुबंध तदनुसार प्रदान किया जाएगा। यदि कक्षा-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अभी भी कुछ मात्रा को खुला छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी शेष मात्रा L1 बोली लगाने वाले को ऑर्डर की जाएगी।
स) माल / कार्यों की खरीद के लिए, जो पैरा ख (ब) के अंतर्गत आते हैं और प्रकृति में विभाज्य नहीं हैं, और सेवाओं की खरीद में जहां बोली का मूल्यांकन अकेले मूल्य पर किया जाता है, 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को 'वर्ग- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर--स्थानीय आपूर्तिकर्ता' पर खरीद वरीयता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगी :
i) सभी योग्य बोलियों में, सबसे कम बोली को L1 कहा जाएगा। यदि L1 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' है, तो पूरी मात्रा का ठेका L1 को दिया जाएगा ।
ii) यदि एल1 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' नहीं है, तो 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में सबसे कम बोली लगाने वाले को एल1 की कीमत से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, बशर्ते कि क्लास-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता का उद्धृत मूल्य खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर आता हो और अनुबंध ऐसे 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को प्रदान किया जाएगा, जिसका मूल्य एल1 मूल्य से मेल खाता हो ।
iii) यदि ऐसा निम्नतम पात्र 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' एल1 मूल्य से मेल खाने में विफल रहता है, तो खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर अगली उच्च बोली वाले 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को एल1 मूल्य से मेल खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसी प्रकार और अनुबंध तदनुसार प्रदान किया जाएगा। यदि खरीद वरीयता के मार्जिन के भीतर 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' में से कोई भी एल 1 मूल्य से मेल नहीं खाता है, तो एल 1 बोलीदाता को अनुबंध दिया जा सकता है।
द) “क्लास- II के स्थानीय आपूर्तिकर्ता" और "गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता" को खरीद संस्थाओं द्वारा की गई किसी भी खरीद में खरीद वरीयता नहीं मिलेगी।
उन निविदाओं में प्रयोज्यता जहां कई बोलीदाताओं को अनुबंध दिया जाना है-
उन निविदाओं में जहां एल-1 दरों के मिलान के अधीन या अन्यथा कई बोलीदाताओं को अनुबंध दिया जाता है, 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को 'वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के साथ-साथ 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' पर खरीद वरीयता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगी :
यदि नोडल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मद के लिए पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा है, तो केवल प्रथम श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता ही बोली लगाने के पात्र होंगे। जैसे - कई आपूर्तिकर्ता, जिन्हें अनुबंध से सम्मानित किया जाएगा, सभी और केवल 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' होने चाहिए।
अन्य मामलों में, 'वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' भी इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार 'श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' के साथ बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
यदि 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' किसी भी निविदा में निविदा मात्रा के कम से कम 50% के लिए अनुबंध के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो बोली दस्तावेजों में निर्धारित पुरस्कार मानदंडों के अनुसार सभी योग्य बोलीदाताओं को अनुबंध प्रदान किया जा सकता है। तथापि, यदि 'वर्ग-I के स्थानीय आपूर्तिकर्ता' निविदा मात्रा के कम से कम 50% के लिए अनुबंध प्रदान करने के योग्य नहीं हैं, तो 'वर्ग-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की तुलना में 'वर्ग-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को खरीद वरीयता दी जानी चाहिए। 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' बशर्ते कि उनकी उद्धृत दर अनुबंध के पुरस्कार के लिए विचार किए गए उच्चतम उद्धृत बोलीदाता की खरीद वरीयता के 20% मार्जिन के भीतर आती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समग्र रूप से लिए गए 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' को निविदा मात्रा के कम से कम 50% के लिए अनुबंध प्रदान करने के लिए माना जाता है।
प्रथम खरीद वरीयता निम्नतम उद्धृत बोली(Lowest quoting) 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को दी जानी चाहिए, जिसकी उद्धरण दरें खरीद वरीयता के 20% मार्जिन के भीतर आती हैं, अनुबंध के पुरस्कार के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के साथ-साथ अधिकतम मात्रा(Maximum Quantity) की बाध्यता भी किसी एकल आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किया जा सकता है। यदि निम्नतम कोटिंग (Lowest quoting) 'क्लास-I लोकल सप्लायर', उपरोक्त बाध्यताओ के कारण खरीद वरीयता के लिए योग्य नहीं है या प्रस्तावित मात्रा को स्वीकार नहीं करता है, तो अगले उच्चतर 'क्लास- I लोकल सप्लायर' को खरीद वरीयता के 20% मार्जिन के भीतर एक अवसर दिया जा सकता है।, और इसी तरह।
बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए, ऊपर के उप-पैरा में निर्धारित व्यापक नीति दिशानिर्देशों के भीतर खरीद करने वाली संस्थाएं विभिन्न बोलीदाताओं के बीच अनुबंध प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के निविदा विशिष्ट मानदंड निर्धारित कर सकती हैं, जिसमें 'वर्ग- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को खरीद वरीयता की प्रक्रिया शामिल है।
घ) स्थानीय सामग्री का सत्यापन
क) निविदा, बोली या याचना के समय 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/क्लास- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को स्थानीय सामग्री का प्रतिशत इंगित करना होगा और स्व-प्रमाणन प्रदान करना होगा कि प्रस्तावित वस्तु स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को पूरा करती है। 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता'के लिए, जैसा भी मामला हो। वे उस स्थान (स्थानों) का विवरण भी देंगे जहां स्थानीय मूल्यवर्धन किया गया है।
ख) INR 10.00 करोड़ से अधिक मूल्य की खरीद के मामलों में, 'क्लास- I स्थानीय आपूर्तिकर्ता'/'क्लास- II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक से ( कंपनियों के मामले में) या एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) से स्थानीय सामग्री का प्रतिशत देते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी ।
ग) गलत घोषणाएं सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 175(1)(i)(h) के तहत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होंगी, जिसके लिए नियम 151 (iii) सामान्य वित्तीय नियमों के साथ-साथ ऐसी अन्य कार्रवाइयां जो कानून के तहत अनुमत हों, के अनुसार बोली लगाने वाले या उसके उत्तराधिकारियों को दो साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। एक आपूर्तिकर्ता जिसे इस आदेश के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद इकाई द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस आदेश के तहत किसी अन्य खरीद इकाई द्वारा डिबारमेंट की अवधि के लिए खरीद के लिए वरीयता के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसी अन्य खरीद करने वाली संस्थाओं के लिए रोक उस तारीख से प्रभावी होगी, जिस तारीख से यह अन्य खरीद संस्थाओं के संज्ञान में आता है।
3.2जी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 144(xi) के प्रावधान:
यह जीएफआर 2017 के नियम 144(xi) के तहत प्रतिबंधों के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.02.21 और 02.03.21 के संदर्भ में है।
ए) किसी देश से कोई बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है (सिवाय इसके कि भारत सरकार ने ऋण की सीमा बढ़ा दी है या जिसमें भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है जैसा कि आदेश सार्वजनिक खरीद संख्या 2 दिनांक : 23.07.2020 या उसके बाद के संशोधन/संशोधन) में उल्लिखित है, केवल तभी बोली लगाने के लिए पात्र होंगे जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।
बी) सफल बोलीदाता को भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी ठेकेदार को उप ठेके पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (सिवाय इसके कि भारत सरकार ने लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाया है या जिसमें भारत सरकार विकास परियोजनाएं में लगी हुई है) जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत नहीं है, जैसा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट आदेश संख्या – 2, दिनांक 23.07.2020 या इसके बाद के संशोधन / संशोधन) में उल्लिखित है।
सी) एक बोलीदाता को सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत किए बिना भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के विक्रेताओं से कच्चे माल, घटकों, उप विधानसभाओं आदि की खरीद करने की अनुमति है, क्योंकि इसे 'उप अनुबंध' नहीं माना जाता है ।
घ) हालांकि, यदि कोई बोलीदाता भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के विक्रेताओं से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से खरीदे गए तैयार माल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसे विक्रेताओं को सक्षम प्राधिकारी, यानी डीपीआईआईटी द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
ई) मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) या उनके अधिकृत एजेंटों से स्पेयर पार्ट्स और अन्य आवश्यक सेवा समर्थन जैसे वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) / व्यापक रखरखाव अनुबंध (सीएमसी) की खरीद, बंद सिस्टम के लिए उपभोग्य सामग्रियों सहित जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अनुसार आवश्यकता से छूट दी जाएगी। ।
3.3 भले ही बोली लगाने वाले उपरोक्त योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों, फिर भी वे अयोग्य होने के अधीन हैं:
(i) योग्यता आवश्यकताओं के प्रमाण में प्रस्तुत प्रपत्रों, बयानों, घोषणाओं और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत अभ्यावेदन; और / या
(ii) एक ही काम के लिए पिछली बोली में भाग लिया था और असामान्य रूप से उच्च या निम्न बोली की कीमतों को उद्धृत किया था और नियोक्ता के लिए इसके लिए तर्कसंगत औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सका था।
4.0 पूर्णता के लिए समय
सफल बोलीदाता क्रम सं-1 में निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा काम पूरा करेगा जो स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) जारी करने की तारीख से लागू होगा।
5.0 निविदाओं साथ तालिका में कार्य की बयाना राशि के लिए बयाना की राशि ईएमडी संलग्न की जानी चाहिए।
6.0
7.0 पूर्व-बोली बैठक
अ)
8.0 बोली प्रस्तुत करना:
(i) ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करना - क्रम संख्या : 1 के अनुसार टेक्निकल बिड (कवर- I) (संदर्भ सेक्शन- II यानी ITB) और प्राइस बिड (कवर- II) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट) सभी प्रकार से पूरा होने के बाद पूर्वोक्त पोर्टल पर तिथि और समय पर अपलोड करना होगा ।
(ii) ) ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करना - क्रम संख्या : 1 के अनुसार (संदर्भ सेक्शन - II यानी आईटीबी) सभी मामलों में पूर्ण पते, तारीख और समय तक सीलबंद लिफाफे में दिया जाना चाहिए। (जो तकनीकी बोली खोलने के बाद हो सकता है)।
निर्दिष्ट तिथि या संशोधन की स्थिति में यदि किसी को नियोक्ता के लिए अवकाश घोषित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अगले कार्य दिवस को निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी। इसी प्रकार, निर्दिष्ट तिथि या संशोधन की स्थिति में, यदि नियोक्ता के लिए अवकाश घोषित किए जाने वाली बोलियों के उद्घाटन (Open) के लिए कोई भी, उद्घाटन (Open) अगले कार्य दिवस पर निर्दिष्ट समय पर किया जाएगा। हालाँकि, ऑनलाइन जमा करने की तिथि और समय, यदि कोई हो, तो निर्दिष्ट तिथि और संशोधन जारी रहेगा।
9.0 बोली के लिए मुद्रा केवल भारतीय रुपया होगी।
10. बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद बोली क्रम संख्या -1 में उल्लिखित अवधि के लिए बोली मान्य होगी ।यदि कोई बोलीदाता उक्त अवधि से पहले अपनी बोली वापस ले लेता है या अपनी बोली में कोई संशोधन कर लेता है, तो बोलीदाता के अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को जब्त कर लिया जाएगा।
11.0 टेक्नो-कमर्शियल बिड को क्रम संख्या -1 के अनुसार स्थल, तिथि और समय पर ऑनलाइन खोला जाएगा। बोलीदाताओं की वित्तीय बोली के खुलने का समय और तकनीकी बोली योग्य है, तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद उन्हें सूचित किया जाएगा। अपने विवेक पर नियोक्ता / निविदा को आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण तकनीकी और वित्तीय बोली एक साथ खोल सकते हैं और बोली का पूरी तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं।
12.0 ई-टेंडरिंग: ऑनलाइन बोली जमा करने का निर्देश
केंद्रीय सार्वजनिक खरीद ई-पोर्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑन-लाइन प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली, बोलीदाताओं को मान्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का उपयोग करते हुए, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (CPP) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होती है। नीचे दिए गए निर्देश सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने में बोली लगाने वालों की सहायता करने, उनकी बोलियों को आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने और अपनी बोलियों को सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने के लिए हैं।
12.1 पंजीकरण:
i) बोलीदाताओं को होम पेज पर उपलब्ध “ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन” विकल्प का उपयोग करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। सीपीपी पोर्टल पर नामांकन नि: शुल्क है।
ii) नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को एक विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और उनके खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा।
iii) नामांकन / पंजीकरण के दौरान, बोलीदाताओं को मान्य ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर सहित सही / सच्ची जानकारी प्रदान करनी चाहिए। सभी पत्राचार सीधे ईमेल-आईडी के माध्यम से कंसल्टेंट्स / बोलीदाताओं के साथ किए जाएंगे।
iv)ई-टेंडरिंग के लिए वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (Class II or Class III Certificates with signing key usage) अनिवार्य है जो SIFY / TCS / nCode / eMudra या eToken / Smart पर CCA India से मान्यता प्राप्त कोई भी प्रमाणित प्राधिकरण कार्ड से से प्राप्त किया जा सकता है ।
v) ई-टेंडरिंग के लिए सीपीपी पोर्टल पर नामांकन करने पर, बोली लगाने वाले अपने प्रोफाइल के साथ अपना वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पंजीकृत करेंगे।
vi) केवल एक वैध डीएससी को एक बोलीदाता द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। बोलीदाताओं सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने DSCs को दूसरों को उधार न दें, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है और उसी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
vii) बोलीदाता तब अपनी यूजर आईडी / पासवर्ड और DSC / eToken का पासवर्ड डालकर सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से साइट पर लॉग इन कर सकते हैं।
12.2 निविदा दस्तावेजों की खोज(Searching for Tender documents) :
क) सीपीपी पोर्टल में विभिन्न खोज विकल्प हैं, जिससे बोलीदाताओं को कई मापदंडों द्वारा सक्रिय निविदाओं की खोज करने में सुविधा होती है। इन मापदंडों में टेंडर आईडी, संगठन का नाम, स्थान, दिनांक, मान आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता CPP पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज करने के लिए कई खोज मापदंडों जैसे कि संगठन का नाम, अनुबंध का प्रारूप, स्थान, तिथि, अन्य कीवर्ड आदि को एक साथ खोज सकते हैं।
ख) एक बार बोलीदाताओं ने उन निविदाओं का चयन कर लिया है जिनमें वे रुचि रखते हैं, वे आवश्यक दस्तावेज / निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित ers My Tenders 'फ़ोल्डर में ले जाया जा सकता है। यह CPP पोर्टल को एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से बोली लगाने वालों को सूचित करने में enable करेगा ,यदि निविदा दस्तावेज के लिए कोई भी शुध्दिपत्र जारी किया गया है ।
ग) यदि वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण / सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को सौंपी गई अद्वितीय निविदा आईडी का एक नोट बनाना चाहिए।
12.3 बोलियों की तैयारी (Preparation of Bids) :
ए. बोली की तैयारी के लिए, बोलीदाता साइट पर उपलब्ध प्रकाशित निविदा सूची से निविदा की खोज करेंगे और पूर्ण निविदा दस्तावेज डाउनलोड करेंगे और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, यदि कोई हो, को प्रकाशित किया जाना चाहिए। निविदा दस्तावेज का चयन करने के बाद बोलीदाताओं के खाते में favorite मेरा पसंदीदा ’फ़ोल्डर ले जाया जाएगा, जहां से बोलीदाता निविदा दस्तावेज के सभी विवरण देख सकते हैं।
बी. बोलीदाता निविदा दस्तावेज के माध्यम से जाना जाएगा ताकि बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझ सकें। बोलीदाता उन कवरों की संख्या को नोट करेगा जिनमें बोली दस्तावेजों को जमा करना होगा, दस्तावेजों की संख्या, जिनमें से प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री को प्रस्तुत करना होगा। इनमें से कोई भी विचलन बोली की अस्वीकृति का कारण हो सकता है।
सी. यदि आवश्यक हो तो कोई भी स्पष्टीकरण निविदा साइट के माध्यम से या निविदा दस्तावेज में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
डी. बोलीदाताओं को अग्रिम में तैयार किया जाना चाहिए जैसा कि पीडीएफ / xls / rar / zip / dwf प्रारूपों में निविदा दस्तावेज / अनुसूची में दर्शाए गए हैं। यदि एक से अधिक दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें ज़िप प्रारूप का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जा सकता है।
इ. मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय और प्रयास से बचने के लिए जो प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है, ऐसे मानक दस्तावेजों को अपलोड करने का प्रावधान (जैसे पैन कार्ड कॉपी, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि) बोलीदाताओं को प्रदान किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए उनके लिए उपलब्ध "मेरा स्थान" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय इन दस्तावेजों को सीधे निविदा आवश्यकताओं के अनुसार "मेरा स्थान" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज" क्षेत्र से प्रस्तुत किया जा सकता है, और बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी।
12.4 बोलियों का प्रस्तुतिकरण (Submission of Bids) :
- बोली लगाने वाले को बोली जमा करने के लिए अग्रिम रूप से साइट पर लॉग इन करना चाहिए ताकि वह बोली को समय से पहले या बोली जमा करने के समय पर या उससे पहले अपलोड कर दे।
- बोलीदाता को NIT / निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार फॉर्म -11 में प्रारूप के अनुसार निविदा शुल्क और EMD/EMD-securing घोषणा तैयार करनी चाहिए। मूल निविदा, निविदा प्राधिकरण को ऑफ़लाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए। डीडी / बीसी /
बीजीका विवरण, भौतिक रूप से भेजा गया है, स्कैन की गई कॉपी में उपलब्ध विवरणों और प्राप्त समय के दौरान दर्ज किए गए डेटा के साथ मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
iii)बोली ऑनलाइन जमा करते समय, बोलीदाता (CPP पोर्टल के) नियम और शर्तों को पढ़ेगा और अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ने के लिए इसे स्वीकार करेगा।
iv)बोलीदाता शुल्क का भुगतान करने के लिए ‘ऑफ़लाइन’ के रूप में भुगतान विकल्प का चयन करेगा जो कि निविदा शुल्क/ईएमडी लागू होता है और उपकरण के विवरण दर्ज करने के लिए का भुगतान करता है।
v) बोलीदाता डिजिटली हस्ताक्षर करेगा और निविदा दस्तावेज में बताए अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेजों को एक-एक करके अपलोड करेगा।
vi) बोलीदाता इस बात पर ध्यान देंगे कि निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और उनके प्रस्तावों को अपलोड करने के लिए DSC का उपयोग करने का कार्य इस बात की पुष्टि माना जाता है कि उन्होंने बिना किसी अपवाद के निविदा दस्तावेज़ के सभी अनुभागों और पृष्ठों को पढ़ा है और पूर्ण निविदा दस्तावेज़ को समझ लिया है और निविदा दस्तावेज की आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट हैं।
vii) बोलीदाता ध्यान देगा कि निविदा के लिए अपलोड किया जाने वाला प्रत्येक दस्तावेज 2 एमबी से कम होना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज 2 एमबी से अधिक है, तो इसे ज़िप / आरएआर के माध्यम से कम किया जा सकता है और इसे अपलोड किया जा सकता है। 1 एमबी से कम फ़ाइल आकार के लिए, लेनदेन का अपलोड समय बहुत तेज़ होगा।
- मात्रा और मूल्य की अनुसूची को अपलोड करने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जाएगी और मूल्य अनुसूची के किसी भी परिवर्तन / संशोधन से यह बोली लगाने के लिए अयोग्य हो जाएगा। बोलीदाता XLS प्रारूप में मात्रा और मूल्यों की अनुसूची डाउनलोड करेंगे और फ़ाइल का नाम बदले बिना इसे सहेजें। बोलीदाता सफेद पृष्ठभूमि कोशिकाओं (cell) में आंकड़ों में अपनी दरों को उद्धृत करेगा, उसके बाद केवल वित्तीय बोली कवर (मूल्य बोली) में फ़ाइल को सहेजें और अपलोड करें। यदि बोलीकर्ता द्वारा मात्रा और मूल्य फ़ाइल का शेड्यूल संशोधित पाया जाता है, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। बोली लगाने वालों को आगाह किया जाता है कि वित्तीय बोली को कहीं और कवर 2 के अलावा अपलोड करने से निविदा खारिज हो जाएगी।
- बोलीदाता अपनी ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से निविदा आमंत्रण प्राधिकरण (टीआईए) को बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय (सर्वर प्रणाली की घड़ी के अनुसार) से पहले जमा करेंगे। टीआईए को किसी भी प्रकार की देरी या बोलीदाताओं द्वारा ऑनलाइन अंतिम समय में बोली लगाने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- बोली प्रस्तुत करने के बाद (यानी पोर्टल में "फ्रीज बोली सबमिशन" पर क्लिक करने के बाद), बोलीदाता सिस्टम जनरेट किए गए पावती नंबर का प्रिंट आउट ले लेंगे, और इसे बोली को ऑनलाइन जमा करने के साक्ष्य के रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे, जो बोली खोलने में भाग लेने के लिए एक प्रवेश पास के रूप में कार्य भी करेगा ।
- बोलीदाता को निविदा स्थल के शीर्ष पर बिडर के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने वाले सर्वर समय का पालन करना चाहिए, जिसे ई-टेंडर प्रणाली में अनुरोध, बोली प्रस्तुत करने, बोली खोलने आदि के सभी कार्यों के लिए वैध माना जाएगा।
xii) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए PKI (पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर) एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किया गया डेटा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खोलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है।
ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किए जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-3070-2232। मोबाइल न. 91-7878007972 और 91-7878007973 ।
13.0 कोई भी परिशिष्ट, बाद में संशोधन और / या तारीख का विस्तार, यदि कोई हो, तो बिड जमा करने के लिए पोर्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर पोस्ट किया जाएगा। बोलीदाता (ओं) को सलाह दी जाती है कि वे बिड्स जमा करने की समय सीमा से पहले नियमित रूप से पोर्टल पर जाएँ।
14.0 नियोक्ता किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध के पुरस्कार से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाता (ओं) को कोई दायित्व नहीं दिया जाता है। हालाँकि, बोलीदाता (ओं) को जो रद्द / अस्वीकृति के ऐसे निर्णय के लिए कारणों की तलाश करना चाहते हैं, उन्हें नियोक्ता द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी, जब तक कि इसके प्रकटीकरण का यथोचित रूप से भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या राज्य का आर्थिक हित या अपराध का भड़काना।
15.0 नोटिस आमंत्रण निविदा के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के शब्दों के बीच किसी भी अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।
(एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से)
ग्रुप व. प्रबंधक (पीएंडसी)
ई-मेल pnc_slp@nhpc.nic.in
नोट:- किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।
Note:- If any dispute English Version will be legally valid.
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